लाहौर, 30 मार्च (भाषा) पाकिस्तान में एक उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को औपनिवेशिक युग के राजद्रोह कानून को रद्द कर दिया, जिसमें संघीय और प्रांतीय सरकारों की आलोचना को अपराध करार दिया था।
अदालत ने कहा कि यह कानून संविधान के अनुरूप नहीं है।
‘डॉन’ समाचार पत्र की खबर में कहा गया है कि लाहौर उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति शाहिद करीम ने राजद्रोह से संबंधित पाकिस्तान दंड संहिता (पीपीसी) की धारा 124-ए को रद्द कर दिया।
खबर के अनुसार न्यायमूर्ति करीम ने राजद्रोह कानून को रद्द करने की मांग वाली याचिकाओं पर यह फैसला सुनाया।
भाषा जोहेब रंजन
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