पेंसिल्वेनिया की शीर्ष अदालत ने निचली अदालत के चुनाव प्रमाणीकरण संबंधी आदेश को खारिज किया

पेंसिल्वेनिया की शीर्ष अदालत ने निचली अदालत के चुनाव प्रमाणीकरण संबंधी आदेश को खारिज किया

पेंसिल्वेनिया की शीर्ष अदालत ने निचली अदालत के चुनाव प्रमाणीकरण संबंधी आदेश को खारिज किया
Modified Date: November 29, 2022 / 08:17 pm IST
Published Date: November 29, 2020 4:15 am IST

हैरिसबर्ग, 29 नवंबर (एपी) अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य की शीर्ष अदालत ने प्रांत में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडन की जीत को लेकर रिपब्लिकन नेताओं द्वारा दायर ताजा मुकदमे में राष्ट्रपति चुनाव संबंधी प्रमाणीकरण की आगे की प्रक्रिया को रोकने के निचली अदालत के आदेश को खारिज कर दिया।

अदालत ने शनिवार को सर्वसम्मति से लिए फैसले में तीन दिन पुराने आदेश को पलटते हुए कहा कि मुकदमा पेंसिल्वेनिया में ईमेल या डाक के जरिए मतदान संबंधी चुनाव को चुनौती देने की अनुमति देने वाले कानून के महीनों बाद दायर किया गया।

राज्य के अटॉर्नी जनरल एवं डेमोक्रेटिक नेता जोश शापिरो ने अदालत के आदेश को ‘‘लोकतंत्र की एक और जीत’’ बताया।

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रिपब्लिकन नेता माइक केली के नेतृत्व में दायर किए गए इस मुकदमे में राज्य में ईमेल या डाक के जरिए मतदान संबंधी कानून को असंवैधानिक बताते हुए इसे चुनौती दी गई थी।

न्यायाधीश पैट्रिसिया मैकलॉग ने चुनाव को लेकर जारी प्रमाणीकरण प्रक्रिया पर बुधवार को रोक लगाने का आदेश दिया था।

इससे एक दिन पहले गर्वनर टॉम वोल्फ ने कहा था कि उन्होंने पेंसिल्वेनिया में जो बाइडन को को राष्ट्रपति पद के चुनाव का विजेता प्रमाणित किया है। इस राज्य में बाइडन ने ट्रंप को 80,000 मतों के अंतर से हराया, जबकि 2016 में ट्रंप ने इस राज्य में जीत हासिल की थी।

एपी सिम्मी नेत्रपाल

नेत्रपाल


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