पेशावर उच्च न्यायालय ने आरक्षित सीटों के संबंध में इमरान खान की याचिका लौटायी

पेशावर उच्च न्यायालय ने आरक्षित सीटों के संबंध में इमरान खान की याचिका लौटायी

पेशावर उच्च न्यायालय ने आरक्षित सीटों के संबंध में इमरान खान की याचिका लौटायी
Modified Date: July 15, 2025 / 01:16 pm IST
Published Date: July 15, 2025 1:16 pm IST

पेशावर, 14 जुलाई (भाषा) पेशावर उच्च न्यायालय ने सोमवार को जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी द्वारा खैबर पख्तूनख्वा प्रांतीय असेंबली में आरक्षित सीटों के संबंध में दायर एक याचिका को कानूनी आपत्तियों का हवाला देते हुए वापस कर दिया।

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) ने पिछले साल आठ फरवरी को हुए चुनावों के बाद खैबर पख्तूनख्वा में प्रांतीय सरकार बनाई थी।

पीटीआई के प्रांतीय महासचिव अली असगर ने पेशावर उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी। इस याचिका में 25 मार्च 2024 को आरक्षित सीटों के आवंटन के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले को रद्द करने की अपील की गई थी।

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याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को मूल कार्यवाही में एक पक्ष नहीं बनाया गया था।

हालांकि, अदालत के रजिस्ट्रार ने इस आवेदन को वापस कर दिया। रजिस्ट्रार ने कहा कि उच्च न्यायालय का यह फैसला पहले ही उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ के फैसले में समाहित है, इसलिए इस पर अलग से विचार नहीं किया जा सकता।

पिछले महीने पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय ने इमरान खान की पार्टी के एक सहयोगी दल को आरक्षित सीटें देने के खिलाफ फैसला सुनाया, जो खान की पार्टी के लिए एक बड़ा झटका था।

यह मामला पाकिस्तान के चुनाव आयोग द्वारा पीटीआई के सहयोगी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नेशनल असेंबली में 70 आरक्षित सीटों और चार प्रांतीय असेंबली में 156 आरक्षित सीटों में से उसका हिस्सा देने से इनकार करने से संबंधित था।

महिलाओं और अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित सीटें राजनीतिक दलों को विधानसभाओं में उनकी संख्यात्मक शक्ति के आधार पर आनुपातिक रूप से आवंटित की जाती हैं।

भाषा गोला नरेश

नरेश


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