मतदान के लिए नागरिकता प्रमाणित करने की अनिवार्यता लागू करने पर रोक

मतदान के लिए नागरिकता प्रमाणित करने की अनिवार्यता लागू करने पर रोक

मतदान के लिए नागरिकता प्रमाणित करने की अनिवार्यता लागू करने पर रोक
Modified Date: June 25, 2026 / 12:16 am IST
Published Date: June 25, 2026 12:16 am IST

बोस्टन, 24 जून (एपी) एक संघीय न्यायाधीश ने बुधवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन को चुनावों पर उनके पहले कार्यकारी आदेश के अधिकांश हिस्सों को लागू करने से स्थायी रूप से रोक दिया।

इस आदेश के तहत मतदाता के रूप में पंजीकरण कराते समय लोगों के लिए नागरिकता का दस्तावेजी प्रमाण दिखाना अनिवार्य करने का प्रयास किया गया था।

बोस्टन में अमेरिकी जिला अदालत की न्यायाधीश डेनिस कैस्पर का यह फैसला प्रभावी रूप से उनके द्वारा एक साल पहले जारी की गई उस प्रारंभिक निषेधाज्ञा को स्थायी रोक में बदल देता है, जिसके तहत उन्होंने चुनाव प्रक्रिया में बदलाव के ट्रंप के कई प्रयासों पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी थी।

कैस्पर ने प्रशासन की इस दलील को खारिज कर दिया कि बदलावों को रोकने के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी शासित राज्यों के अटॉर्नी जनरल द्वारा दायर किया गया मुकदमा जल्दबाजी था, क्योंकि नियमों को अभी लागू किया जाना बाकी है।

इसके बजाय, उन्होंने इस बात पर सहमति जताई कि संविधान राज्यों और कांग्रेस (अमेरिकी संसद) को चुनावों को विनियमित करने का अधिकार देता है, और ट्रंप की ये अनिवार्यताएं शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन करती हैं।

एपी

सुमित पारुल

पारुल


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