सिंगापुर की अदालत ने भारतीय नौकरानी से मारपीट में दोषी करार दिए गए दंपत्ति की याचिका खारिज की

सिंगापुर की अदालत ने भारतीय नौकरानी से मारपीट में दोषी करार दिए गए दंपत्ति की याचिका खारिज की

सिंगापुर की अदालत ने भारतीय नौकरानी से मारपीट में दोषी करार दिए गए दंपत्ति की याचिका खारिज की
Modified Date: November 29, 2022 / 09:01 pm IST
Published Date: July 17, 2021 10:34 am IST

(गुरदीप सिंह)

सिंगापुर, 17 जुलाई (भाषा) सिंगापुर की एक अदालत ने भारतीयघरेलू सहायिका के साथ मारपीट के मामले में दोषी ठहराए जाने के खिलाफ यहां एक दंपति की याचिका खारिज कर दी। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, यह जानकारी सामने आई है।

द स्ट्रेट्स टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार सिंगापुर के स्थायी निवासी दंपति को स्टेट कोर्ट में सुनवाई के बाद 2016 में उसकी घरेलू सहायिका 27 वर्षीय अमनदीप कौर को चोट पहुंचाने समेत कई आरोपों में दोषी ठहराया गया था।

फरहा तहसीन (40) को पिछले साल एक साल नौ महीने की जेल की सजा सुनाई गई थी, जबकि उसके 42 वर्षीय पति मोहम्मद तसलीम को चार महीने की सजा सुनाई गई थी।

फरहा को आपराधिक धमकी के एक मामले में भी दोषी पाया गया था।

शुक्रवार को, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कन्नन रमेश ने माना कि सुनवाई के दौरान कौर की गवाही उसके साथ दुर्व्यवहार के अन्य सबूतों से मेल खाती है, जिसमें मेडिकल रिपोर्ट भी शामिल है। इसके साथ ही अदालत ने उसकी याचिका खारिज कर दी।

भाषा कृष्ण पवनेश

पवनेश


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