सिंगापुर उच्च न्यायालय ने मादक पदार्थों की तस्करी में दोषी दो भारतीय पुरुषों को बरी किया |

सिंगापुर उच्च न्यायालय ने मादक पदार्थों की तस्करी में दोषी दो भारतीय पुरुषों को बरी किया

सिंगापुर उच्च न्यायालय ने मादक पदार्थों की तस्करी में दोषी दो भारतीय पुरुषों को बरी किया

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 07:57 PM IST, Published Date : May 27, 2022/4:49 pm IST

(गुरदीप सिंह)

सिंगापुर, 27 मई (भाषा)सिंगापुर की अपीलीय अदालत ने पिछले साल मादक पदार्थों की तस्करी में दोषी करार दिए गए भारतीय मूल के दो पुरुषों को शुक्रवार को बरी कर दिया। इनमें से एक को मौत की सजा सुनाई गई थी।

मुख्य न्यायाधीश सुंदरेश मेनन की अगुवाई वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने भारतीय मूल के सिंगापुर के राजकुमार अय्याचामी (40) की दोषसिद्धि और मादक पदार्थों की तस्करी के लिए अनिवार्य मौत की सजा के खिलाफ अपील को अनुमति दी।

अदालत ने भारतीय मूल के मलेशियाई रामदास पुन्नुसामी (41) की आजीवन कारावास और 15 बेंत की सजा के खिलाफ अपील को भी स्वीकार कर लिया।

स्थानीय अखबार ‘द स्ट्रेट्स टाइम्स’ ने शुक्रवार को बताया कि दोनों पुरुषों की अपील पूरी तरह से इस बात पर टिकी रही कि क्या उनमें से प्रत्येक को मादक पदार्थ की प्रकृति के बारे में पता था। दोनों पर 1.875 किलोग्राम गांजा का एक बैग रखने का आरोप लगाया गया था।

केंद्रीय स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के अधिकारियों ने 21 सितंबर, 2015 को रामदास को बैग राज को सौंपते हुए देखा था।

इन दोनों को उच्च न्यायालय ने जून 2020 में दोषी ठहराया था।

सिंगापुर ‘ब्रॉडशीट’ की एक रिपोर्ट के अनुसार, शुक्रवार को अपीलीय अदालत ने उनकी अपीलों को स्वीकार कर लिया और उनकी सजा के फैसले को पलट दिया।

अदालत ने कहा कि राज अपने बचाव में गलत डिलीवरी को साबित करने में सफल रहे हैं और अन्य गवाहों के साक्ष्यों से भी इसकी पुष्टि हुई है।

भाषा फाल्गुनी पवनेश

पवनेश

 

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