दक्षिण कोरिया के जेल में बंद पूर्व राष्ट्रपति यून ने आजीवन कारावास की सजा के खिलाफ अपील की
दक्षिण कोरिया के जेल में बंद पूर्व राष्ट्रपति यून ने आजीवन कारावास की सजा के खिलाफ अपील की
सियोल, 24 फरवरी (एपी) दक्षिण कोरिया के जेल में बंद पूर्व राष्ट्रपति यून सुक यियोल ने दिसंबर 2024 में अल्पकालिक मार्शल लॉ लागू करने के मामले में विद्रोह के आरोप में उन्हें मिली आजीवन कारावास की सजा के खिलाफ अपील की है।
यून के वकीलों ने मंगलवार को बताया कि सियोल सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले को उन्होंने ‘‘तथ्यों की त्रुटिपूर्ण व्याख्या और कानून की गलत समझ’’ पर आधारित बताया है। मामला अब सियोल उच्च न्यायालय की विशेष पीठ को भेजा जाएगा, जिसे विद्रोह, देशद्रोह और विदेशी हस्तक्षेप से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए गठित किया गया है।
यून द्वारा तीन दिसंबर 2024 की रात घोषित मार्शल लॉ करीब छह घंटे जारी रहा। भारी सुरक्षा घेरे को तोड़कर सांसदों ने संसद में प्रवेश किया और इसे रद्द कर दिया।
उदारवादी नेतृत्व वाली संसद द्वारा महाभियोग लगाए जाने के बाद यून को 14 दिसंबर, 2024 को पद से निलंबित कर दिया गया था और अप्रैल 2025 में संवैधानिक न्यायालय द्वारा उन्हें औपचारिक रूप से पद से हटा दिया गया था। जुलाई में उन्हें फिर गिरफ्तार किया गया और अब वह मार्शल लॉ प्रकरण सहित आठ आपराधिक मुकदमों का सामना कर रहे हैं।
यून ने दावा किया था कि उनका मार्शल लॉ आदेश विधायिका पर नियंत्रण रखने वाले उदारवादियों के खिलाफ शासन का एक कानूनी और आवश्यक कार्य था। वहीं, अदालत ने कहा कि उन्होंने अवैध रूप से सेना और पुलिस की तैनाती कर सत्ता हथियाने की कोशिश की।
विशेष अभियोजक ने इस मामले में मृत्युदंड की मांग की थी। दक्षिण कोरिया में 1997 के बाद से किसी को फांसी नहीं दी गई है।
एपी गोला वैभव
वैभव

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