विशेष अदालत ने राजनयिक केबल मामले में इमरान खान को 28 नवंबर को पेश करने का निर्देश दिया

विशेष अदालत ने राजनयिक केबल मामले में इमरान खान को 28 नवंबर को पेश करने का निर्देश दिया

विशेष अदालत ने राजनयिक केबल मामले में इमरान खान को 28 नवंबर को पेश करने का निर्देश दिया
Modified Date: November 23, 2023 / 05:51 pm IST
Published Date: November 23, 2023 5:51 pm IST

इस्लामाबाद, 23 नवंबर (भाषा) पाकिस्तान की विशेष एक अदालत ने बृहस्पतिवार को सिफर (राजनयिक केबल) मामले की सुनवाई के लिए जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को 28 नवंबर को संघीय न्यायिक परिसर में पेश करने का आदेश दिया।

विशेष अदालत के न्यायाधीश अबुअल हसनत जुल्करनैन ने संघीय न्यायिक परिसर (एफजेसी) में मामले की सुनवाई के दौरान यह निर्देश जारी किया। इससे पहले इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने मंगलवार को प्रक्रियात्मक आधार पर जेल में चल रही सुनवाई को रद्द घोषित कर दिया था। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा था कि अब तक की कार्यवाही दूषित थी।

विशेष अदालत के न्यायाधीश ने बृहस्पतिवार को उच्च न्यायालय के आदेश की एक प्रति मांगी। उन्होंने खान और कुरेशी को 28 नवंबर को तलब किया तथा मामले की सुनवाई तब तक के लिए स्थगित कर दी।

उन्होंने यह भी कहा कि मुकदमा 29 अगस्त से पहले की स्थिति से शुरू होगा, जब अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री खान को रिमांड में भेजने का आदेश दिया था। उसके बाद उन्हें इस मामले में गिरफ्तार किया गया था जबकि वह तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद जेल में ही बंद थे।

खान (71) अभी अदियाला जेल में बंद हैं।

खान के करीबी सहयोगी और पूर्व विदेश मंत्री कुरैशी (67) को भी उसी मामले में गिरफ्तार किया गया था और वह भी उसी जेल में बंद हैं। खान और कुरैशी ने खुद को निर्दोष बताया है।

विशेष अदालत अब नए सिरे से सुनवाई शुरू करेगी, इसलिए अभियोजन पक्ष को जेल में सुनवाई के लिए नए सिरे से आवेदन दायर करना होगा।

भाषा अविनाश मनीषा

मनीषा


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