Instagram Ban In Türkiye : इस देश की सरकार का बड़ा फैसला, Instagram को किया बैन, वजह है चौकाने वाली
Instagram Ban In Türkiye : तुर्की ने शुक्रवार को अपने यहां सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर बैन लगा दिया है।
Instagram Service Down
नई दिल्ली : Instagram Ban In Türkiye : इजरायल-ईरान के बीच युद्ध होने के बढ़ते आसार के बीच तुर्की ने एक बड़ा कदम उठाया है। तुर्की ने शुक्रवार को अपने यहां सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर बैन लगा दिया है। तुर्की सरकार ने इसे लेकर कोई वजह अभी तक नहीं बताई है। एक यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक़, यह बैन कितने वक्त के लिए लगाया गया है, इसकी कोई सटीक जानकारी नहीं मिल पाई है।
दो दिन पहले तुर्की के कम्युनिकेशन अधिकारी फ़हरेटिन अल्टुन ने इंस्टाग्राम की यह कहकर आलोचना की थी कि, उसने हमास चीफ इस्माइल हानिया की हत्या पर आ रहे श्रद्धांजलि संदेशों को रोका है।
तुर्की के अधिकारी भड़के इंस्टाग्राम पर
इंस्टाग्राम पर हमला बोलते हुए एक्स पर अल्टुन ने लिखा, ‘यह पूरी तरह से सेंसरशिप है। हम इन प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ अभिव्यक्ति की आजादी की लड़ाई जारी रखेंगे, जिन्होंने बार-बार यह दिखाया है कि वे शोषण और अन्याय की वैश्विक व्यवस्था की सेवा करते हैं।’ तुर्की के टॉप अधिकारी ने कहा, ‘हम अपने फिलिस्तीनी भाइयों के साथ हर अवसर और हर मंच पर खड़े हैं।’ फिलहाल ना तो अल्टुन के बयान और ना ही बैन को लेकर इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी मेटा की तरफ से कोई बयान आया है।
हानिया की हत्या हुई थी तेहरान में
Instagram Ban In Türkiye : बुधवार (31 जुलाई) को हमास चीफ इस्माइल हानिया की ईरान की राजधानी तेहरान में हत्या कर दी गई थी। ईरान और हमास ने इसके पीछे इजरायल का हाथ बताया है। इस घटना के बाद इजरायल और ईरान के बीच तनाव बढ़ गया है और बड़े युद्ध की आहट भी सुनाई देने लगी है।
एक न्यूज वेबसाइट ने तुर्की की मीडिया के हवाले से कहा कि तुर्की में करीब 5 करोड़ लोग इंस्टाग्राम का इस्तेमल करते हैं। कई यूजर्स ने एक्स पर जाकर यह शिकायत भी की कि वह इंस्टाग्राम फीड को रिफ्रेश नहीं कर पा रहे हैं।
तुर्की के एक डिजिटल लॉ एक्सपर्ट यमन एक्देनिज ने एक्स पर लिखा, इंस्टाग्राम का एक्सेस सरकार के आदेश के बाद सुबह 3 बजे ब्लॉक हो चुका है। यह आदेश या तो राष्ट्रपति या फिर मिनिस्ट्री ने लिया है। उन्होंने कहा, ‘इंस्टाग्राम पर लगाई गई सेंसरशिप मनमानी है और इसका कभी कोई स्पष्टीकरण या औचित्य नहीं हो सकता। किसी भी जज को इस तरह के अनुरोध को मंजूरी नहीं देनी चाहिए।’

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