पेनसिल्वेनिया में मुकदमा खारिज करने के खिलाफ ट्रंप के दल की अपील भी अस्वीकृत हुई

पेनसिल्वेनिया में मुकदमा खारिज करने के खिलाफ ट्रंप के दल की अपील भी अस्वीकृत हुई

पेनसिल्वेनिया में मुकदमा खारिज करने के खिलाफ ट्रंप के दल की अपील भी अस्वीकृत हुई
Modified Date: November 29, 2022 / 08:59 pm IST
Published Date: November 28, 2020 5:19 am IST

वाशिंगटन, 28 नवंबर (भाषा) अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों को पलटने की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक और कोशिश विफल रही। पेनसिल्वेनिया की संघीय अपीली अदालत ने ट्रंप के दल की ओर से दायर मुकदमे को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि ‘‘राष्ट्रपति को वकील नहीं बल्कि मतदाता चुनते हैं।’’

ट्रंप के दल ने पेनसिल्वेनिया में मुकदमा खारिज होने के खिलाफ थर्ड यूएस सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स में अपील दायर की थी लेकिन तीन न्यायाधीशों के पैनल ने शुक्रवार को अदालत के पूर्व आदेश को बरकरार रखा।

न्यायाधीश ने आदेश में कहा, ‘‘निष्पक्ष चुनाव हमारे लोकतंत्र के प्राण हैं।’’

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चार दिन पहले ही पेनसिल्वेनिया में ट्रंप के प्रतिद्वंद्वी जो बाइडन को राज्य में विजेता घोषित किया गया था।

फैसला सुनाने वाले न्यायाधीश स्टेफानोस बिबास की नियुक्ति ट्रंप द्वारा की गई थी। उन्होंने कहा, ‘‘पक्षपात के आरोप गंभीर हैं लेकिन चुनाव को पक्षपातपूर्ण कहने भर से नहीं चलेगा, स्पष्ट आरोप और उनके समर्थन में सबूत भी होने चाहिए। यहां इनमें से कुछ भी नहीं है।’’

भाषा

मानसी शाहिद

शाहिद


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