ब्रिटेन की अदालत ने प्रदर्शनकारी समूह ‘फलस्तीन एक्शन’ को प्रतिबंधित किये जाने को अवैध करार दिया

ब्रिटेन की अदालत ने प्रदर्शनकारी समूह ‘फलस्तीन एक्शन’ को प्रतिबंधित किये जाने को अवैध करार दिया

ब्रिटेन की अदालत ने प्रदर्शनकारी समूह ‘फलस्तीन एक्शन’ को प्रतिबंधित किये जाने को अवैध करार दिया
Modified Date: February 13, 2026 / 05:25 pm IST
Published Date: February 13, 2026 5:25 pm IST

लंदन, 13 फरवरी (एपी) ब्रिटेन के उच्च न्यायालय ने कहा है कि सरकार द्वारा प्रदर्शनकारी समूह ‘फलस्तीन एक्शन’ को आतंकवादी संगठन घोषित करने का निर्णय लिया जाना गैरकानूनी था।

न्यायाधीश विक्टोरिया शार्प, जोनाथन स्विफ्ट और करेन स्टेन ने शुक्रवार को कहा कि सरकार की अपील पर विचार किए जाने तक यह प्रतिबंध लागू रहेगा।

पिछले साल ब्रिटेन सरकार ने फलस्तीन समर्थक समूह को अल-कायदा और हमास जैसे आतंकवादी संगठनों की श्रेणी में डाल दिया और ‘फलस्तीन एक्शन’ की सदस्यता या समर्थन को अपराध घोषित कर दिया, जिसके लिए 14 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। उस समय से, ‘‘मैं ‘फलस्तीन एक्शन’ का समर्थन करता/करती हूं’’ लिखे बैनर प्रदर्शित करने को लेकर 2,000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

गाजा में इजराइल की सैन्य कार्रवाई को ब्रिटिश सैन्य सहयोग के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए कार्यकर्ता रॉयल एयर फोर्स अड्डे में घुस गए थे जिसके बाद ब्रिटेन सरकार ने ‘फलस्तीन एक्शन’ को प्रतिबंधित कर दिया था।

कार्यकर्ताओं ने दो टैंकर विमानों के इंजन में लाल पेंट डाल दिया और लोहे की छड़ से भी नुकसान पहुंचाया था।

एपी सुभाष पवनेश

पवनेश


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