ब्रिटेन में दिसंबर 2008 के बाद जन्मे लोगों के सिगरेट खरीदने पर रोक लगाने वाला विधेयक संसद में पारित

ब्रिटेन में दिसंबर 2008 के बाद जन्मे लोगों के सिगरेट खरीदने पर रोक लगाने वाला विधेयक संसद में पारित

ब्रिटेन में दिसंबर 2008 के बाद जन्मे लोगों के सिगरेट खरीदने पर रोक लगाने वाला विधेयक संसद में पारित
Modified Date: April 22, 2026 / 09:47 pm IST
Published Date: April 22, 2026 9:47 pm IST

लंदन, 22 अप्रैल (एपी) ब्रिटिश संसद ने उस विधेयक को पारित कर दिया है, जिसमें 31 दिसंबर 2008 के बाद जन्मे लोगों के सिगरेट खरीदने पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान है।

मंगलवार को पारित ‘टोबैको एंड वेप्स बिल’ के समर्थन में दशकों लंबा अभियान चलाने वाली संस्था ‘एक्शन ऑन स्मोकिंग एंड हेल्थ’ की मुख्य कार्यकारी हेजल चीजमैन ने कहा कि धूम्रपान और उससे होने वाले विनाशकारी नुकसान का अंत अब तय है।

‘टोबैको एंड वेप्स बिल’ को महाराजा चार्ल्स तृतीय की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा, जो महज एक औपचारिकता भर है। इसके कानून की शक्ल अख्तियार कर लेने के बाद सरकार को तंबाकू, ई-सिगरेट और निकोटीन उत्पादों को विनियमित करने की शक्ति मिल जाएगी।

ब्रिटेन में अभी 18 साल से कम उम्र के लोगों को सिगरेट, तंबाकू उत्पाद या ई-सिगरेट बेचना गैरकानूनी है। नया कानून दुनिया के सबसे सख्त धूम्रपान-रोधी कानूनों में से एक होगा।

आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, ब्रिटेन में धूम्रपान करने वाले लोगों की संख्या में 1970 के दशक से दो-तिहाई कमी दर्ज की गई है। आंकड़ों के अनुसार, देश की 13 फीसदी आबादी यानी लगभग 64 लाख लोग सिगरेट और तंबाकू उत्पादों का सेवन करते हैं।

एपी पारुल पवनेश

पवनेश


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