अमेरिकी अदालत ने डीएसीए को अवैध करार दिया; व्हाइट हाउस ने फैसले पर निराशा जताई |

अमेरिकी अदालत ने डीएसीए को अवैध करार दिया; व्हाइट हाउस ने फैसले पर निराशा जताई

अमेरिकी अदालत ने डीएसीए को अवैध करार दिया; व्हाइट हाउस ने फैसले पर निराशा जताई

:   Modified Date:  September 14, 2023 / 03:42 PM IST, Published Date : September 14, 2023/3:42 pm IST

(ललित के झा)

वाशिंगटन, 14 सितंबर (भाषा) ह्यूस्टन में एक संघीय न्यायाधीश ने बचपन में अमेरिका लाए गए सैकड़ों भारतीयों समेत बिना दस्तावेज वाले हजारों अप्रवासियों के निर्वासन को रोकने वाली संघीय नीति को अवैध घोषित कर दिया, लेकिन कहा कि सरकार अपने वर्तमान आवेदकों की नवीनीकरण की प्रक्रिया को जारी रख सकती है।

अमेरिकी जिला न्यायालय के न्यायाधीश एंड्रयू हैनन के बुधवार के फैसले से पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के समय के ‘डेफर्ड एक्शन फॉर चाइल्डहुड अराइवल्स प्रोग्राम’ (डीएसीए) को बड़ा झटका लगा।

न्यायाधीश ने लिखा, ‘‘न्यायालय ने पहले भी कुछ इसी तरह का निर्णय सुनाया था और कहा था कि उन सभी डीएसीए प्राप्तकर्ताओं के लिए रिक्ति की प्रभावी तिथि पर रोक लगाई जाती है, जिन्होंने 16 जुलाई, 2021 से पहले अपनी प्रारंभिक डीएसीए स्थिति प्राप्त की थी।’’

हेनेन ने फैसला सुनाया, ‘‘प्रतिवादी (सरकार) उन व्यक्तियों के लिए कार्यक्रम का प्रबंधन जारी रख सकते हैं और प्रशासन उन व्यक्तियों के डीएसीए नवीनीकरण आवेदनों की प्रक्रिया को जारी रख सकते हैं और इसकी मंजूरी दे सकते हैं।’’

वहीं, न्यायाधीश हैनन ने लगभग 580,000 लोगों के निर्वासन सुरक्षा और कार्य परमिट को समाप्त करने का आदेश देने से परहेज किया।

साउथ एशियन अमेरिकन्स लीडिंग टुगेदर (एसएएएलटी) की 2019 की रिपोर्ट के अनुसार कम से कम 6,30,000 भारतीय ऐसे हैं जिनके पास कोई दस्तावेज नहीं है, जिसमें 2010 के बाद से 72 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

वर्तमान में कम से कम 4,300 सक्रिय दक्षिण एशियाई डीएसीए प्राप्तकर्ता हैं। अगस्त 2018 तक लगभग 2,550 सक्रिय भारतीय डीएसीए प्राप्तकर्ता हैं। एसएएएलटी ने कहा कि कुल 20,000 डीएसीए-योग्य भारतीयों में से केवल 13 प्रतिशत ने डीएसीए के लिए आवेदन किया है और प्राप्त किया है।

2012 के बाद से डीएसीए ने कुछ निश्चित जरूरतों को पूरा करने वाले अवैध रूप से अमेरिका की दक्षिणी सीमा पार कर आए या बचपन में वीजा अवधि से अधिक समय तक रुके हजारों अप्रवासियों को देश में प्रवास और निर्वासन के डर के बिना काम करने की अनुमति दी है।

व्हाइट हाउस ने कहा कि वह बुधवार के अदालत के फैसले से निराश है।

व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव केरिन जीन-पियरे ने देर रात एक बयान में कहा, ‘‘हम दक्षिणी टेक्सास में जिला न्यायालय के डीएसीए पर आज के फैसले से बहुत निराश हैं। राष्ट्रपति (जो) बाइडन ने अपने प्रशासन के पहले दिन एक ज्ञापन जारी कर संघीय सरकार को डीएसीए नीति को ‘‘संरक्षित और मजबूत’’ करने के लिए सभी उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया था।’’

भाषा सुरभि पवनेश

पवनेश

 

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