यहां भाई-बहन के बीच सेक्स संबंध को है कानूनी मान्यता! अब सरकार ने किया प्रतिबंध लगाने का ऐलान |

यहां भाई-बहन के बीच सेक्स संबंध को है कानूनी मान्यता! अब सरकार ने किया प्रतिबंध लगाने का ऐलान

फ्रांस सरकार ने पारिवारिक यौन संबंध पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है। फ्रांस में बच्चों को छोड़कर अनाचार को इस समय कानूनी दर्जा प्राप्त है। फ्रांस के बाल संरक्षण राज्य मंत्री एड्रियन टैक्वेट ने कहा कि सरकार का इरादा ऐसे रिश्तों को आपराधिक बनाना है,

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:27 PM IST, Published Date : January 13, 2022/11:32 am IST

पेरिस। फ्रांस सरकार ने पारिवारिक यौन संबंध पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है। फ्रांस में बच्चों को छोड़कर अनाचार को इस समय कानूनी दर्जा प्राप्त है। फ्रांस के बाल संरक्षण राज्य मंत्री एड्रियन टैक्वेट ने कहा कि सरकार का इरादा ऐसे रिश्तों को आपराधिक बनाना है, भले ही दोनों की उम्र 18 साल के अधिक ही क्यों न हो। अनाचार एक ही परिवार के सदस्यों (जैसे भाई और बहन) के बीच गैर-कानूनी यौन संबंध को कहते हैं। इसे कौटुंबिक व्यभिचार भी कहा जाता है।

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समाचार एजेंसी एएफपी ने टैक्वेट का हवाला देते हुए कहा कि नया कानून समाज में स्पष्ट रोक जारी करने के लिए है। अनाचार समाज में स्वीकार्य नहीं है … चाहे कोई भी उम्र हो। आप अपने पिता, अपने बेटे या अपनी बेटी के साथ यौन संबंध नहीं रख सकते हैं। यह उम्र का सवाल नहीं है, यह वयस्कों की सहमति का सवाल नहीं है। हम अनाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं।

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उन्होंने कहा कि अनाचार के लिए 18 साल की सीमा की समीक्षा की जाएगी। चचेरे भाइयों को अभी भी बदले हुए नियमों के तहत शादी करने की अनुमति दी जाएगी। उन्होंने इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया कि क्या प्रस्तावित कानून का विस्तार सौतेले परिवार (Stepfamilies) तक होगा या नहीं।

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चाइल्ड प्रोटेक्शन चैरिटी लेस पैपिलॉन्स के अध्यक्ष लॉरेंट बोएट ने इस कदम का स्वागत करते हुए कहा कि अनाचार को कानूनी रूप से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, क्योंकि यह पहले से ही सामाजिक रूप से निषिद्ध था। 1791 में, अनाचार, ईशनिंदा और सोडोमी को फ्रांसीसी दंड संहिता से अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया था। उनका मानना है कि अगर कोई पीड़ित नहीं है तो वह कोई अपराध नहीं है।

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