नई दिल्ली, 12 जनवरी (भाषा) हॉकी इंडिया ने बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाकर केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के उस आदेश को चुनौती दी जिसमें उसे सूचना के अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत अपने सदस्यों की सूची और कर्मचारियों के वेतन सहित कुछ सूचनाओं का खुलासा करने का निर्देश दिया गया था।
न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने हॉकी इंडिया के वकीलों, आरटीआई आवेदक और केंद्र से उन दस्तावेजों को रिकॉर्ड में रखने को कहा जिन पर वे भरोसा कर रहे हैं और याचिका को आगे की सुनवाई के लिये गुरुवार को सूचीबद्ध कर दिया।
हॉकी इंडिया ने सीआईसी के 13 दिसंबर 2021 के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उसे आरटीआई के तहत अपने सदस्यों की पूरी सूची, उनके पदनाम और आधिकारिक पते, उनके कर्मचारियों के नाम, उनके वेतन और सकल आय की जानकारी देने के निर्देश दिये गये थे।
आयोग ने हॉकी इंडिया से उसके प्रत्येक पते पर भुगतान किये गये मासिक किराये की जानकारी देने के लिये भी कहा।
पढ़ें- जनवरी अंत में चरम पर होगा संक्रमण, मार्च में खत्म हो जाएगी तीसरी लहर.. IIT प्रोफेसर का बड़ा दावा
याचिकाकर्ता ने दावा किया कि सीआईसी का आदेश पूरी तरह से गैरकानूनी, मनमाना, अनुचित और कानून के स्थापित सिद्धांतों का उल्लंघन है और यह आरटीआई अधिनियम की धारा 8 (1) के विपरीत है जो सूचना का खुलासा करने से छूट से संबंधित है।
चेन्नई सुपरकिंग्स-लखनऊ सुपर जाइंट्स स्कोर
10 hours agoलखनऊ सुपर जाइंट्स ने चेन्नई सुपरकिंग्स को हराया
10 hours agoपेरिस ओलंपिक का टिकट पक्का कर चुके गोल्फर शुभंकर और…
11 hours ago