हाईकोर्ट ने शख्स को सुनाई अनोखी सजा, कहा एक हफ्ते के अंदर करना होगा ये काम..

Delhi High Court: आरोपी को सजा के तौर पर कोर्ट ने 200 छात्रों के बीच सैनिटाइजर और मच्छर भगाने की दवा बांटने का आदेश दिया गया है

हाईकोर्ट ने शख्स को सुनाई अनोखी सजा, कहा एक हफ्ते के अंदर करना होगा ये काम..
Modified Date: November 29, 2022 / 08:47 pm IST
Published Date: July 31, 2022 9:13 am IST

नई दिल्ली। Delhi High Court: दिल्ली हाईकोर्ट से एक अजीबो-गरीब मामला सामने आया है, जिसमें हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को अनोखी सजा सुनाई है। बता दें कि दिल्ली से शिकागो की यात्रा कर रहे इस अमेरिकी शख्स के पास से पुलिस को बिना किसी वैध दस्तावेज के कारतूस बरामद हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था। जिसके बाद आरोपी को सजा के तौर पर कोर्ट ने 200 छात्रों के बीच सैनिटाइजर और मच्छर भगाने की दवा बांटने का आदेश दिया गया है।

इस एक्ट्रेस ने गोल्डन बिकिनी में ढाया कहर, हद से ज्यादा बोल्ड अवतार देख फैंस बोले..

Delhi High Court: दरअसल, अवैध रूप से कारतूस बरामद होने पर अमेरिकी नागरिक के खिलाफ शस्त्र अधिनियम के कथित उल्लंघन के लिए FIR दर्ज हुई थी। आरोपी ने कोर्ट को बताया कि एक कारतूस भूलवश उसके साथ आ गई। जिसके बाद न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने अपने आदेश में कहा कि व्यक्ति की इस चूक से पुलिस का किमती समय बर्बाद हुआ। इसलिए अब उन्हें समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहिए। कोर्ट ने सजा सुनाते हुए FIR भी रद्द कर दी है।

 ⁠

ब्रेस्ट कैंसर की चपेट में आ रही कम उम्र महिलाएं, ऐसे करें बचाव..

Delhi High Court: कोर्ट ने अमेरिकी शख्स को कम से कम 200 छात्रों वाले सरकारी या नगरपालिका स्कूल में सैनिटाइजर और मच्छर भगाने की दवा बांटने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा है कि लोक अभियोजक द्वारा जांच अधिकारी के परामर्श से स्कूल की पहचान की जाएगी और इसके बाद एक सप्ताह के भीतर किट वितरित की जाए।

Read more: IBC24 की अन्य बड़ी खबरों के लिए यहां क्लिक करें


लेखक के बारे में