Minor Raped : महिला ने प्रेमी से कराया अपनी नाबालिग बेटी का रेप! बीयर पिलाकर किया शख्स के हवाले, कोर्ट ने सुनाई 180 साल की सजा

Minor daughter raped : एक महिला ने अपनी ही 12 वर्षीय बेटी की की आबरू को सरेआम लुटा दिया। इस घृणित काम के लिए विशेष पोक्सो कोर्ट ने महिला और उसके प्रेमी को 180 साल की सजा सुनाई।

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  • Publish Date - November 6, 2025 / 05:49 PM IST,
    Updated On - November 6, 2025 / 05:52 PM IST
HIGHLIGHTS
  • बेटी को बीयर पिलाकर करवाती थी दुष्कर्म
  • यौन उत्पीड़न के लिए उकसाने की दोषी
  • महिला और उसके प्रेमी को 180 साल की सजा

नई दिल्ली: Minor daughter raped , केरल के मंजेरी से एक हैरान करने वाली घटना सामने आयी है, जिसने पूरे राज्य को झकझोर दिया है। यहां एक महिला ने अपनी ही 12 वर्षीय बेटी की की आबरू को सरेआम लुटा दिया। इस घृणित काम के लिए विशेष पोक्सो कोर्ट ने महिला और उसके प्रेमी को 180 साल की सजा सुनाई।

बेटी को बीयर पिलाकर करवाती थी दुष्कर्म

महिला पर यह आरोप है कि वह अपनी नाबालिग बेटी को बीयर पिलाती थी और जब वह नशे में हो जाती थी तो अपने प्रेमी के हवाले करके उसका दुष्कर्म कराती थी। महिला की 12 वर्षीय बेटी के साथ बार-बार दुष्कर्म और यौन उत्पीड़न करने के आरोप में दोनों पर 11.7 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। विशेष अदालत के न्यायाधीश ने दोनों आरोपियों को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम, भारतीय दंड संहिता और किशोर न्याय अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी पाया है।

पहला आरोपी पलक्कड़ का निवासी है, जबकि लड़की की मां तिरुवनंतपुरम की रहने वाली है। विशेष सरकारी अभियोजक सोमसुंदरन ए ने कहा कि महिला, जो अपने पति और बच्चे के साथ तिरुवनंतपुरम में रह रही थी, फोन कॉल के माध्यम से पहले आरोपी से परिचित हुई। बाद में वह उसके साथ भाग गई और दोनों बच्चे के साथ पलक्कड़ और मलप्पुरम में रहने लगे।

यौन उत्पीड़न के लिए उकसाने की दोषी

अभियोजन पक्ष के अनुसार, 33 वर्षीय मुख्य आरोपी – पीड़िता की 30 वर्षीय मां का दोस्त – ने दिसंबर 2019 और नवंबर 2020 के बीच और फिर दिसंबर 2020 और अक्टूबर 2021 के बीच इन दोनों जिलों में किराए के घरों में रहते हुए बच्ची का कई बार यौन उत्पीड़न किया। मां को यौन उत्पीड़न के लिए उकसाने का दोषी पाया गया है।

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