Car Tax Calculation: नई कार खरीदने पर सरकार को मिलता है कितना पैसा, एक क्लिक में समझे पूरा हिसाब
Car Tax Calculation: जब कोई नई कार खरीदता है तो उसपर उसे कई तरह के टैक्स का भुगतान करना पड़ता है। वहीं, यह टैक्स अलग-अलग राज्यों के
Car Tax Calculation / Image Credit : Autocar India X Handle Autocar India X Handle
नई दिल्ली: Car Tax Calculation: आज के समय में सबका सपना होता है कि, ौंके पास खुद की कार हो। कई लोग कार लेने के लिए पैसे इक्कट्ठे करते है, तो कई लोग कार को लोन पर खरीदते हैं। वहीं, जब कोई नई कार खरीदता है तो उसपर उसे कई तरह के टैक्स का भुगतान करना पड़ता है। वहीं, यह टैक्स अलग-अलग राज्यों के हिसाब से होती है। आज हम आपको बतांएगे कि, जब आप नई कार खरीदते हैं को आपकी जेब से सरकार को अप्रत्यक्ष रूप से कितना पैसा जाता है।
नई कार पर लगते हैं ये टैक्स
Car Tax Calculation: एक्स-शोरूम कीमत: यह किसी भी कार की वह कीमत होती है, जो ऑटोमेकर कंपनी से डीलर तक पहुंचने में लगती है। इसमें भी परिवहन लागत और डीलर का कमीशन तक शामिल होता है।
रोड टैक्स: रोड टैक्स को राज्य सरकार के जरिए लगाया जाता है। यह टैक्स राज्य के हिसाब से अलग-अलग होता है।
रजिस्ट्रेशन शुल्क: नई कार खरीदने पर आपको रजिस्ट्रेशन शुल्क भी देना पड़ता है, जिसे कार के प्रकार और इंजन की कैपेसिटी के हिसाब से अलग-अलग लगाया जाता है।
मोटर व्हीकल टैक्स: इस टैक्स को राज्य सरकार की तरफ से लगाया जाता है। इसे भी कार के प्रकार और इंजन के कैपेसिटी को देखकर लगाया जाता है।
GST: इसे केंद्र सरकार की तरफ से लगाया जाता है। इसे कार की एक्स-शोरूम कीमत और बाकी चीजों पर लगाया जाता है। किसी कार पर GST 18 फीसदी या 28 फीसदी हो सकती है। वहीं, यह भी कार के प्रकार पर निर्भर करती है।
अतिरिक्त शुल्क: कुछ राज्य सरकार या नगर निगम नई कार पर अतिरिक्त शुल्क भी लगा सकती है। इसे पार्किंग शुल्क या पर्यावरण शुल्क के रूप में भी लिया जा सकता है।
इस उदाहरण से समझें टैक्स के बारे में
Car Tax Calculation: उदाहरण के रूप में मान लीजिए कि आपने मारुति की ग्रैंड विटारा एसयूवी के एक वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 10,61,379 रुपये है। अगर इसपर सरकार की तरफ से 28 प्रतिशत का GST लिया जाता है तो इस कीमत में 2 लाख 97 हजार 186 रुपये जुड़ जाते हैं। नई कार पर GST के साथ ही 17 फीसदी CESS भी लगाया जाता है, जिसकी वजह से इस कार में और 1 लाख 80 हजार 434 रुपये और जुड़ जाते हैं। इस तरह से 10 लाख 61 हजार 379 रुपये की कार पर 4 लाख 93 हजार रुपये तो सिर्फ टैक्स के रूप में सरकार को मिलते हैं।

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