बिहार: राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव के दौरान हताहत होने वाले मतदान कर्मियों के लिए मुआवजे को मंजूरी
बिहार: राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव के दौरान हताहत होने वाले मतदान कर्मियों के लिए मुआवजे को मंजूरी
पटना, 10 अक्टूबर (भाषा) बिहार मंत्रिमंडल ने भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) के निर्देश के बाद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव के दौरान जान गंवाने वाले या घायल हुए मतदान कर्मियों के परिवारों के लिए एकमुश्त वित्तीय सहायता को मंगलवार को मंजूरी दे दी।
मतदान कर्मियों के निधन के बाद उनके परिवार को 30-30 लाख रुपये और स्थायी रूप से दिव्यांग हुए कर्मियों को 15-15 लाख रुपये दिए जाएंगे।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इस संबंध में निर्वाचन आयोग के निर्देश को मंजूरी दे दी गई।
बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए, अतिरिक्त मुख्य सचिव (कैबिनेट सचिवालय) एस. सिद्धार्थ ने कहा, “कैबिनेट ने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव में ड्यूटी के दौरान जान गंवाने या घायल होने वाले मतदान कर्मियों के परिवारों को ‘अनुग्रह मुआवजा’ देने को मंजूरी दे दी है। ईसीआई ने मार्च में इस संबंध में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को निर्देश जारी किए थे। इससे पहले, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनावों के लिए मुआवजा मान्य नहीं था।”
ईसीआई के मार्च में जारी परिपत्र के अनुसार, ‘भारत के संसदीय/विधानसभा/उप-चुनावों, विधान परिषद चुनाव, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों पर अनुग्रह मुआवजे का भुगतान लागू होगा।”
भाषा जोहेब वैभव
वैभव

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