बिहार : कोचिंग संस्थान गोलीबारी मामले में खान सर को अग्रिम जमानत

बिहार : कोचिंग संस्थान गोलीबारी मामले में खान सर को अग्रिम जमानत

बिहार : कोचिंग संस्थान गोलीबारी मामले में खान सर को अग्रिम जमानत
Modified Date: July 13, 2026 / 12:25 pm IST
Published Date: July 13, 2026 12:25 pm IST

पटना, 11 जुलाई (भाषा) पटना की एक अदालत ने कोचिंग संस्थान में गोलीबारी के मामले में खान सर के नाम से मशहूर शिक्षक फैजल खान और संस्थान के तीन कर्मचारियों को सोमवार को अग्रिम जमानत दे दी ।

खान सर के अधिवक्ता ने यह जानकारी दी।

यह मामला जून की शुरुआत में हुई उस गोलीबारी की घटना से जुड़ा है, जब खान सर के कोचिंग संस्थान में कथित तौर पर कुछ असामाजिक तत्वों ने तोड़फोड़ की थी। इस दौरान उनके दो सुरक्षा गार्डों पर गोली चलाने का आरोप लगा था।

खान सर के अधिवक्ता अरविंद कुमार मौर ने संवाददाताओं से कहा, “कुल छह लोगों को जमानत मिली है। न्यायाधीश ने पहले खान सर की अग्रिम जमानत मंजूर की, इसके बाद उनके तीन स्टाफ सदस्यों को भी अग्रिम जमानत दी गई।”

उन्होंने बताया कि अदालत ने खान सर के उन दोनों सुरक्षा गार्डों को भी नियमित जमानत प्रदान की, जिन पर हवा में गोली चलाने का आरोप है।

इस मामले में अदालत ने पिछले मंगलवार को फैसला सुरक्षित रख लिया था। फैसला शुक्रवार को सुनाया जाना था, लेकिन जिला न्यायाधीश की अनुपस्थिति के कारण आदेश नहीं सुनाया जा सका। बाद में इसे सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया।

भाषा कैलाश मनीषा

मनीषा


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