Minister Nityanand Rai News: केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को पटना हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, भड़काऊ भाषण मामले में जारी समन किया रद्द

Minister Nityanand Rai News: पटना हाईकोर्ट ने निचली अदालत द्वारा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के खिलाफ जारी समन को रद्द कर दिया।

Minister Nityanand Rai News: केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को पटना हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, भड़काऊ भाषण मामले में जारी समन किया रद्द

Minister Nityanand Rai News/ Image Credit: Nityanand Rai X Handle

Modified Date: June 18, 2025 / 03:46 pm IST
Published Date: June 18, 2025 3:24 pm IST
HIGHLIGHTS
  • पटना हाईकोर्ट ने खारिज किया मंत्री नित्यानंद राय के खिलाफ जारी समन
  • नित्यानंद राय पर चुनाव प्रचार के दौरान कथित भड़काऊ भाषण देने का है आरोप
  • लोकसभा उपचुनाव के दौरान नित्यानंद राय ने दिया था बयान।

पटना: Minister Nityanand Rai News: पटना उच्च न्यायालय ने चुनाव प्रचार के दौरान कथित भड़काऊ भाषण देने के मामले में निचली अदालत द्वारा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के खिलाफ जारी तीन साल पुराने समन को रद्द कर दिया है। न्यायमूर्ति चंद्रशेखर झा की एकल पीठ ने मंगलवार को राय की याचिका पर यह निर्देश दिया, जिसमें अररिया के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) द्वारा 13 अप्रैल, 2022 को दिए गए आदेश को चुनौती दी गई थी।

यह भी पढ़ें: Chhattisgarh Teacher Reinstatement: नौकरी से हटे शिक्षकों को मिली राहत, इस पद पर किया जाएगा नियुक्त, काउंसिलिंग में अब तक बुलाए गए इतने अभ्यर्थी

भड़काऊ भाषण देने का लगा था आरोप

Minister Nityanand Rai News: सीजेएम ने 2018 में नरपतगंज थाने में राय के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी होने के बाद आईपीसी और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत अपराधों का संज्ञान लेते हुए राय को तलब किया था। उस समय भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का पद संभाल रहे राय पर अररिया लोकसभा उपचुनाव के दौरान पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार करते हुए भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाया गया था।

 ⁠

यह भी पढ़ें: Mahasamund Crime News: भाई ने बड़ी बहन के साथ की खौफनाक हरकत, जानने वालों को भी नहीं हो रहा यकीन, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार

मंत्री नित्यानंद राय ने कही थी ये बात

Minister Nityanand Rai News: राय ने कहा था कि अगर राजद उपचुनाव जीत जाती है, तो अररिया ‘‘आतंकवादी संगठन आईएसआईएस का गढ़’’ बन जाएगा। सीजेएम के आदेश को खारिज करते हुए उच्च न्यायालय ने कहा कि ‘‘यह नहीं कहा जा सकता कि भाषण की प्रकृति दुर्भावनापूर्ण थी।’’ अदालत ने कहा, ‘‘आईएसआईएस निस्संदेह एक आतंकवादी संगठन है जिसका किसी भी धर्म से कोई संबंध नहीं है और इससे किसी भी समुदाय की धार्मिक भावना को ठेस नहीं पहुंची है।’’


लेखक के बारे में

I am a content writer at IBC24 and I have learned a lot here so far and I am learning many more things too. More than 3 years have passed since I started working here. My experience here has been very good.