पटना अदालत ने खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा
पटना अदालत ने खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा
पटना, आठ जुलाई (भाषा) बिहार की एक अदालत ने चर्चित शिक्षक फैसल खान उर्फ ‘खान सर’ की अग्रिम जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई पूरी करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। अदालत इस मामले में शुक्रवार को आदेश सुनाएगी।
यह मामला जून की शुरुआत में हुई उस गोलीबारी की घटना से जुड़ा है, जिसमें खान सर के कोचिंग संस्थान में कथित तौर पर तोड़फोड़ किए जाने के बाद उनके सुरक्षाकर्मियों पर गोली चलाने का आरोप है।
खान सर की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता मुरारी तिवारी ने संवाददाताओं से कहा, “अदालत ने आज दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद मामले में अपना फैसला 10 जुलाई तक के लिये सुरक्षित रख लिया है।”
उन्होंने बताया कि अदालत के पहले के आदेशों के तहत खान सर को दी गई अंतरिम राहत अदालत का फैसला आने तक जारी रहेगी। अंतरिम राहत के तहत उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।
तिवारी ने कहा कि खान सर की अग्रिम जमानत याचिका के अलावा उनके सुरक्षाकर्मियों की नियमित जमानत याचिका तथा कोचिंग संस्थान के तीन अन्य कर्मचारियों की अग्रिम जमानत याचिकाओं पर भी अदालत में सुनवाई हुई।
उन्होंने दावा किया कि खान सर का गोलीबारी की घटना से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं था। उनके अनुसार यह घटना ‘निजी बचाव’ (प्राइवेट डिफेंस) का मामला थी और खान सर ने जांच के हर चरण में पुलिस का सहयोग किया।
भाषा कैलाश नरेश रंजन
रंजन

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