भूपेश सरकार का बड़ा फैसला, छत्तीसगढ़ निवासी माता-पिता के अन्य राज्यों में शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चे भी होंगे अब स्थानीय निवासी
भूपेश सरकार का बड़ा फैसला! Children of parents resident of Chhattisgarh who have received education in other states will also be local residents
CM bhupesh baghel
रायपुर: राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए ‘स्थानीय निवासियों’ की परिभाषा निर्धारण के संबंध में सामान्य प्रशासन द्वारा पूर्व में जारी निर्देश में संशोधन करते हुए नई शर्त जोड़ी है। जिसके अनुसार अब छत्तीसगढ़ के बाहर अन्य राज्यों के विद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर रहे आवेदक या जिन्होंने राज्य के बाहर शिक्षा प्राप्त की हो, यदि उनके माता-पिता छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने की पात्रता रखते हैं तो, उन्हें भी छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने की पात्रता होगी।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में 8 सितम्बर को आयोजित केबिनेट की बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया था। इसके परिपालन में राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आज यहां मंत्रालय नवा रायपुर से इस संबंध में शासन के सभी विभागों, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल बिलासपुर, समस्त विभागाध्यक्षों, समस्त संभागायुक्तों, समस्त कलेक्टरों, जिला पंचायत के समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को परिपत्र जारी कर दिया गया है। परिपत्र में कहा गया है कि उपरोक्त नई शर्त के साथ संदर्भित परिपत्र की अन्य सभी शर्तें यथावत् लागू रहेंगी।
उल्लेखनीय है कि राज्य शासन के ध्यान में यह आया है कि ऐसे आवेदकों को, जो छत्तीसगढ़ के बाहर अन्य राज्यों के विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं या प्राप्त किए हैं, छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है। ऐसे आवेदकों को छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने में कठिनाई न हो इसके लिए ‘स्थानीय निवासियों’ की परिभाषा के संबंध में सामान्य प्रशासन द्वारा 17 जून 2003 को जारी संदर्भित परिपत्र में जारी निर्देशों में संशोधन करते हुए नई शर्त जोड़ी गई है। जिसके अनुसार ऐसे आवेदक जिनके माता-पिता छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र प्राप्त करने की पात्रता रखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य से बाहर अन्य राज्यों के विद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, प्राप्त किए हैं, उन्हें भी छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र प्राप्त करने की पात्रता होगी।
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