प्रेमी के सामने प्रेमिका का गैंगरेप, हाईकोर्ट ने कहा- तुम बॉयफ्रेंड कहलाने के लायक नहीं

प्रेमी के सामने प्रेमिका का गैंगरेप, हाईकोर्ट ने कहा- तुम बॉयफ्रेंड कहलाने के लायक नहीं

  •  
  • Publish Date - October 30, 2021 / 08:13 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 12:50 AM IST

प्रयागराज। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शनिवार को प्रेमी के सामने प्रेमिका से गैंगरेप मामले में आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। इलाहबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि बालिग लड़की की सहमति से यौन संबंध बनाना अपराध नहीं, लेकिन यह अनैतिक, असैद्धांतिक और भारतीय सामाजिक मूल्यों के खिलाफ है। कोर्ट ने कहा कि अपने को लड़की का ब्वाय फ्रेंड कहने वाले का कर्तव्य था कि वह बाकी आरोप‍ियों से सामूहिक दुराचार होने से उसकी रक्षा करता।

read more: छत्तीसगढ़ में दो IPS अधिकारियों का तबादला, विवेकानंद सिन्हा बने ADG नक्सल, ओपी पाल होंगे दुर्ग रेंज के नए IG
गैंगरेप केस सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्‍ट‍िस राहुल चतुर्वेदी ने कहा कि याची अपने सामने प्रेमिका का गैंग रेप होते चुपचाप देखता रहा। उसने लेश मात्र भी विरोध नहीं किया। कोर्ट ने नाबालिक सामूहिक दुष्कर्म के मामले में याचिका कर्ता प्रेमी राजू की जमानत अर्जी को ख़ारिज कर दिया।

read more: ‘जो वादा किया था क्या वो पूरा हुआ?’, किसान, OBC आदिवासी सहित सभी वर्गों के पास जाकर पूछेगी भाजपा: बृजमोहन अग्रवाल
दरअसल जनपद कौशांबी में सराय अकिल थाना क्षेत्र में सामूहिक दुष्कर्म की वारदात 20 फरवरी 2021 को एफआईआर दर्ज की गई थी। इसमें पुलिस ने 4 लोगों के विरुद्ध पाक्सो एक्ट एवं अन्य भारतीय दंड सहिता की धाराओं में केस दर्ज किया था।

19 फरवरी को पीड़िता सुबह घर से सिलाई केंद्र पर गई थी। वापस लौटते समय उसने प्रेमी को मिलने को बुला लिया। नदी किनारे दोनों मिले। कुछ देर बाद तीन अन्य लोग वहां आ गए। प्रेमी को पकड़ कर उसके सामने 3 लोगों ने प्रेमिका से सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था।

प्यार में मिली खौफनाक सजा, प्रेमिका के सामने प्रेमी की हत्या, परिजनों ने आरोपियों के दरवाजे पर जलाई चिता