छत्तीसगढ़ में मतदान के दिन कर्मचारियों को मिलेगा सवैतनिक अवकाश, निर्वाचन आयोग ने जारी किए निर्देश
छत्तीसगढ़ में मतदान के दिन कर्मचारियों को मिलेगा सवैतनिक अवकाश, निर्वाचन आयोग ने जारी किए निर्देश
रायपुर। लोकसभा चुनाव के तहत मतदान के दिन औद्योगिक, व्यावसायिक सहित अन्य प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश दिया जाएगा । मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने इस संबंध में आदेश जारी किया है । चुनाव आयोग ने औद्योगिक, व्यावसायिक संस्थानों को नोटिस भी जारी किया है आयोग ने अपने पत्र में साफ उल्लेख किया है की ऐसा नहीं करने वाले नियोक्ता पर दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी । हम आपकों बता दें की छत्तीसगढ़ में तीन चरणों में 11,18 तथा 23 अप्रैल को मतदान होगा ।
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निर्वाचनआयोग ने कहा है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135(बी) के तहत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में संचालित औद्योगिक, व्यवसायिक तथा अन्य प्रतिष्ठान इस बात को सुनिश्चित करें कि मतदान दिवस पर कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश दिया जाए।
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आयोग ने अपने पत्र में कहा है कि ऐसा नहीं करने तथा कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश नहीं देने पर कंपनी पर दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी। आयोग ने स्पष्ट किया है कि इसके नियम के अंतर्गत वे कर्मचारी भी अवकाश के पात्र होंगे जिनका नाम अन्य निर्वाचन क्षेत्र में दर्ज है। इसके साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह नियम उन लोगों के लिए अनिवार्य नहीं है, जिसमें कोई खतरा अथवा व्यापक हानि संभावित है।
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बता दें कि प्रदेश में तीन चरणों में 11, 18 तथा 23 अप्रैल 2019 को मतदान होगा। पहले चरण में बस्तर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 11 अप्रैल को मतदान होगा वहीं 18 अप्रैल को कांकेर, महासमुंद तथा राजनांदगाँव लोकसभा क्षेत्र में तथा 23 अप्रैल 2019 को रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, सरगुजा, कोरबा, रायगढ़ तथा जांजगीर लोकसभा क्षेत्र के लिए मतदान होगा।

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