भोपाल। कोरोना से मौत पर मुआवजे को लेकर आदेश जारी किया गया है। दावा पेश करने के लिए पहला हक पति अथवा पत्नी का होगा ।
पति-पत्नी के न होने पर मुआवजा प्राप्त करने का दूसरा हक संतान को दिया गया है।
ये भी पढ़ें: देश में 1 दिन में 3.57 लाख से ज्यादा मरीज इलाज के बाद स्वस्थ होकर डिस्चार्ज, …
एक से अधिक संतान होने पर राशि की हिस्सेदारी होगी। योजना की अवधि 1 मार्च 2021 से 1 जून 2021 तक होगी ।
Read More News: राजधानी में बढ़ाया गया कोरोना कर्फ्यू, कलेक्टर ने जारी किया आदेश, स्वास्थ्य
दावा पेश करने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर 2021 निर्धारित की गई है। वित्त विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है।
Read More News: CGBSE : 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर बड़ी खबर, स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा विश्वविद्यालय के पैटर्न पर