कोरोना से मौत पर मुआवजे को लेकर आदेश जारी, देखें किसे है दावा पेश करने का पहला हक

कोरोना से मौत पर मुआवजे को लेकर आदेश जारी, देखें किसे है दावा पेश करने का पहला हक

कोरोना से मौत पर मुआवजे को लेकर आदेश जारी, देखें किसे है दावा पेश करने का पहला हक
Modified Date: November 29, 2022 / 08:22 pm IST
Published Date: May 22, 2021 12:08 pm IST

भोपाल। कोरोना से मौत पर मुआवजे को लेकर आदेश जारी किया गया है। दावा पेश करने के लिए पहला हक पति अथवा पत्नी का होगा ।
पति-पत्नी के न होने पर मुआवजा प्राप्त करने का दूसरा हक संतान को दिया गया है।

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एक से अधिक संतान होने पर राशि की हिस्सेदारी होगी। योजना की अवधि 1 मार्च 2021 से 1 जून 2021 तक होगी ।

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दावा पेश करने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर 2021 निर्धारित की गई है। वित्त विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है।

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