Poll Counting: मतगणना केंद्र के अंदर प्रत्याशी-एजेंट ले जा सकेंगे कागज-पेन और कैलकुलेटर, राजनीतिक दलों की मांग पर EC ने दी अनुमति
Poll Counting: अब काउंटिंग हॉल के भीतर मतगणना के दिन प्रत्याशी और उनके निर्वाचन एजेंट को कोरा कागज, प्लास्टिक पेन या पेंसिल ले जाने की अनुमति होगी। उन्हें कैलकुलेटर ले जाने की भी अनुमति दी गई है।
Poll Counting: रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की काउंटिंग को लेकर निर्वाचन आयोग ने निर्देश जारी किए हैं। अब काउंटिंग हॉल के भीतर मतगणना के दिन प्रत्याशी और उनके निर्वाचन एजेंट को कोरा कागज, प्लास्टिक पेन या पेंसिल ले जाने की अनुमति होगी। उन्हें कैलकुलेटर ले जाने की भी अनुमति दी गई है।
दरअसल, इस साल काउंटिंग को लेकर जारी नए नियम के तहत अभ्यर्थी या उनके एजेंट को मतगणना हॉल के भीतर कागज, पेन, पेंसिल ले जाने की मनाही थी। निर्वाचन आयोग की तरफ से कोरा कागज, पेन, पेंसिल दिए जाने की बात कही गई थी। इस पर राजनीतिक दलों ने अऩुरोध किया कि हर चरण के काउंटिंग की डिटेल रखने के लिए उनके पास तय फॉर्मेट होते हैं। लिहाजा, कागज, पेन, पेंसिल, कैलकुलेटर ले जाने की अनुमति दी जाए। इसके बाद निर्वाचन आयोग ने आज नए निर्देश जारी कर दिए। लेकिन किसी को भी मतगणना हॉल में मोबाइल फोन, आईपैड, लैपटॉप, स्मार्ट वॉच, कैमरा, अऩ्य इलेक्ट्रॉनिक उकरण नहीं ले जाने दिया जाएगा।

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