बिना कारण शिक्षक का वेतन रोकना पड़ा भारी, हाईकोर्ट ने DEO को लगाई फटकार, 12 फीसदी ब्याज के साथ देना होगा वेतन

बिना कारण एक शिक्षक का वेतन रोकना जिला शिक्षा अधिकारी को भारी पड़ गया, हाईकोर्ट ने जिला शिक्षा अधिकारी को इस मामले में जमकर

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  • Publish Date - September 8, 2021 / 08:49 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:35 PM IST

ग्वालियर। बिना कारण एक शिक्षक का वेतन रोकना जिला शिक्षा अधिकारी को भारी पड़ गया, हाईकोर्ट ने जिला शिक्षा अधिकारी को इस मामले में जमकर फटकार लगाई। साथ ही इस मामले में स्पस्टीकरण भी मांग लिया।

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दरअसल, भिंड DEO को हाईकोर्ट ने इसलिए फटकार लगाई कि उन्होंने एक शिक्षक महेन्द्र सिंह का वेतन नवंबर 2019 से रोककर रखा था। शिक्षक ने याचिका लगाकर वेतन दिलाने की अपील की। मामले में हाईकोर्ट ने 8 सितंबर तक DEO से स्पष्टीकरण मांगा, साथ ही कहा कि 12 फीसदी ब्याज के साथ वेतन देना होगा।

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