Chhattisgarh Police SOP: दो जिलों के मामलों पर IG तो जिले की घटना-अपराध पर SP करेंगे प्रेस ब्रीफिंग.. छग पुलिस ने जारी की SOP
Chhattisgarh Police SOP Issued || Image- IBC24 News File
- जिला अपराधों की जानकारी अब केवल संबंधित एसपी द्वारा दी जाएगी।
- अंतर-जिला गंभीर मामलों में मीडिया को जानकारी आईजी स्तर के अधिकारी देंगे।
- राज्य स्तरीय घटनाओं पर ब्रीफिंग अब PHQ के नामित प्रवक्ता द्वारा होगी।
Chhattisgarh Police SOP Issued: रायपुर: छत्तीसगढ़ पुलिस मुख्यालय (PHQ) ने अपराध और कानून व्यवस्था से संबंधित मामलों में मीडिया ब्रीफिंग को लेकर नई मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की है। SOP में यह स्पष्ट किया गया है कि किस स्तर की घटना पर किस अधिकारी को मीडिया को जानकारी देनी होगी।
डीजीपी अरुण देव गौतम द्वारा जारी इस लिखित SOP में कुल 7 बिंदुओं में दिशा-निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत जिले में हुई घटनाओं और अपराधों की जानकारी संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक (SP) द्वारा दी जाएगी। इसी तरह अंतर-जिला स्तर के गंभीर अपराधों की जानकारी संबंधित रेंज के पुलिस महानिरीक्षक (IG) देंगे।
Chhattisgarh Police SOP Issued: वहीं, राज्य स्तरीय अपराध, नक्सल गतिविधियां और कानून व्यवस्था से जुड़ी बड़ी घटनाओं पर मीडिया ब्रीफिंग पुलिस मुख्यालय स्तर पर नामित प्रवक्ता द्वारा की जाएगी। पुलिस के मुताबिक़ इस SOP का मकसद मीडिया के सामने सटीक सूचना तंत्र सुनिश्चित करना है, ताकि किसी भी प्रकार की भ्रामक जानकारी या अफवाह से बचा जा सके।

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