Police Posting Rules Issued: ‘एक ही थाने में कितने वक़्त तक कोई पुलिसकर्मी रह सकता है तैनात?.. PHQ ने कर दिया साफ़, जारी हुआ आदेश..

उम्मीद जताई जा रही है कि, इस आदेश से न सिर्फ पुलिसकर्मियों को अनुशासित किया जा सकेगा, बल्कि क्षेत्र में संगठित अपराध और अपराधियों पर भी लगाम लगाया जा सकेगा।

Police Posting Rules Issued: ‘एक ही थाने में कितने वक़्त तक कोई पुलिसकर्मी रह सकता है तैनात?.. PHQ ने कर दिया साफ़, जारी हुआ आदेश..

MP PHQ Issued new police posting rules || Image- panna.mppolice.gov.in

Modified Date: June 11, 2025 / 08:16 am IST
Published Date: June 11, 2025 8:13 am IST
HIGHLIGHTS
  • किसी भी थाने में एक पद पर अधिकतम 5 वर्षों से ज्यादा तैनाती नहीं होगी।
  • उसी थाने में पुनः पदस्थापना के लिए न्यूनतम 3 वर्षों का अंतराल अनिवार्य होगा।
  • एक ही अनुविभाग में कुल पदस्थापना अवधि 10 वर्षों से अधिक नहीं हो सकेगी।

MP PHQ Issued new police posting rules: भोपाल: मध्यप्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत करने, अपराधियों के धरपकड़ और अपराध के रोकथाम और पुलिस कर्मियों, अफसरों को अनुशासित करने के लिए पुलिस मुख्यालय ने पदस्थापना से जुड़े नए आदेश जारी किये है। इस आदेश में बताया गया है कि आरक्षक से लेकर निरीक्षक पद के अफसरों को क्षेत्र या थाना विशेष में अधिकतम कितने समय तक तैनात रखा जा सकेगा।

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जारी आदेश के मुताबिक़ किसी भी थाने में किसी भी कर्मचारी की एक पद पर पदस्थापना 4 वर्ष तथा अधिकततम 5 वर्ष से अधिक नहीं हो सकेगी। इसी तरह आदेशित किया गया है कि, किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को उपरोक्त अवधि की पदस्थापना पूर्ण होने के उपरांत पुनः उस पद पर उसी थाने में पदस्थ नहीं किया जा सकेगा।

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MP PHQ Issued new police posting rules: पुलिस मुख्यालय ने साफ़ किया है कि, किसी भी कर्मचारी की पृथक पदों पर किसी एक थाने में पुनः पदस्थापना में 3 सालों का अंतराल आवश्यक होगा जबकि आरक्षक से उपनिरीक्षक के पद पर किसी भी कर्मचारी की एक ही अनुविभाग में विभिन्न पदों पर कुल पदस्थापना अवधि 10 वर्ष से अधिक नहीं हो सकेगी।

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उम्मीद जताई जा रही है कि, इस आदेश से न सिर्फ पुलिसकर्मियों को अनुशासित किया जा सकेगा, बल्कि क्षेत्र में संगठित अपराध और अपराधियों पर भी लगाम लगाया जा सकेगा।


सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्नः

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