कर्मचारियों को बड़ा झटका, नहीं मिलेगी पेंशन और ग्रेच्‍युटी! सरकार ने जारी किया आदेश

7th Pay Commission: कार्मिक मंत्रालय के अधीन आने वाले कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने एकसाथ दो या उससे ज्‍यादा जुर्माने की कार्रवाई को लेकर स्‍पष्‍टीकरण जारी किया है।

कर्मचारियों को बड़ा झटका, नहीं मिलेगी पेंशन और ग्रेच्‍युटी! सरकार ने जारी किया आदेश

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Modified Date: November 29, 2022 / 07:53 pm IST
Published Date: November 1, 2022 6:03 pm IST

7th Pay Commission: हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार ने डीए और बोनस से जुड़ी बड़ी खुशखबरी दी। कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने डीए में बढ़ोतरी की। लेकिन अब कर्मचारियों के लिए एक झटके वाली खबर आई है। कार्मिक मंत्रालय के अधीन आने वाले कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने एकसाथ दो या उससे ज्‍यादा जुर्माने की कार्रवाई को लेकर स्‍पष्‍टीकरण जारी किया है। यह सभी नियम 7वें वेतन आयोग के अधीन आने वाले कर्मचारियों पर लागू होगा।

सरकार ने जारी किया आदेश

7th Pay Commission: DoPT ने एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर कहा है कि जुर्माने की पहली कार्रवाई के दौरान ही दूसरी कार्रवाई को भी लागू किया जा सकता है। यानी एकसाथ दो जुर्माने की गुंजाइश है। विभाग ने कहा है कि सजा सुनाने वाले प्राधिकरणों को अपने आदेश में यह स्‍पष्‍ट रूप से लिखना चाहिए कि किसी कर्मचारी पर एक साथ दो जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है और दोनों ही सजाएं एकसाथ चलेंगी। बस इसमें यह जानकारी दी है कि दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी या फिर एक खत्‍म हो जाने के बाद दूसरी लागू होगी।

क्या है नियम?

7th Pay Commission: कार्मिक विभाग ने जानकारी दी है कि अगर प्राधिकरण अपने आदेश में इसका स्‍पष्‍ट उल्‍लेख नहीं करता है तो दोनों ही सजाएं एकसाथ लागू होंगी और साथ-साथ चलेंगी। इस नियम के अनुसार, बाद में दिया गया आदेश बड़े जुर्माने वाला है तो उसे पहले वाले आदेश के ऊपर भी तत्‍काल लागू किया जाएगा और उसकी मियाद खत्‍म होने के बाद यदि पहले वाले आदेश की अवधि बाकी है तो उसे भी पूरा किया जाएगा। यानी दोनों सजाएं साथ मिलेंगी। DoPT ने 7वें वेतन आयोग के तहत सैलरी पाने वाले कर्मचारियों के लिए कई नियमो में बदलाव किया है।

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नहीं मिलेगी पेंशन और ग्रेच्‍युटी

7th Pay Commission: गौरतलब है कि इससे पहले सरकार ने सीसीएस (पेंशन) नियम 2021 में भी बदलाव किया है। इसके तहत अगर कोई केंद्रीय कर्मचारी अपने सेवाकाल के दौरान गंभीर अपराध या लापरवाही का दोषी पाया जाता है तो उसकी पेंशन अथवा ग्रेच्‍युटी या फिर दोनों ही पर रोक लगाई जा सकती है।

TA के नियम में राहत

7th Pay Commission: इसके अलावा केंद्रीय कर्मचारियों के यात्रा भत्‍ते से जुड़े नियमों को भी बदल दिया गया है। इसके अनुसार, कर्मचारियों को सीसीएस (लीव ट्रैवल कंसेसन) नियम 1988 के तहत उत्‍तर-पूर्वी क्षेत्र, जम्‍मू-कश्‍मीर, लद्दाख या अंडमान निकोबार की हवाई यात्रा को लेकर छूट दी जा रही है। केंद्रीय कर्मचारी इसके तहत 25 सितंबर, 2024 तक इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे।

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