हवाई अड्डा संचालक सुरक्षा होल्ड क्षेत्र, टारमैक की तस्वीरों का तीन साल तक रिकॉर्ड रखेंः डीजीसीए

हवाई अड्डा संचालक सुरक्षा होल्ड क्षेत्र, टारमैक की तस्वीरों का तीन साल तक रिकॉर्ड रखेंः डीजीसीए

हवाई अड्डा संचालक सुरक्षा होल्ड क्षेत्र, टारमैक की तस्वीरों का तीन साल तक रिकॉर्ड रखेंः डीजीसीए
Modified Date: May 11, 2026 / 07:52 pm IST
Published Date: May 11, 2026 7:52 pm IST

नयी दिल्ली, 11 मई (भाषा) विमानन क्षेत्र के नियामक डीजीसीए ने हवाई अड्डा संचालकों को सुरक्षा होल्ड क्षेत्र और टारमैक पर ली गई तस्वीरों का रिकॉर्ड तीन साल तक सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है।

नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) की तरफ से एयरोड्रोम ऑपरेटरों को जारी परिपत्र में कहा गया है कि उन्हें जरूरत पड़ने पर ये रिकॉर्ड जांच के लिए पेश करने होंगे। यह प्रावधान विमान नियम 1937 के नियम 13 के तहत लागू होगा।

इस नियम के मुताबिक, हवाई अड्डा संचालकों को निर्धारित शर्तों के साथ सुरक्षा होल्ड क्षेत्र और टारमैक पर फोटोग्राफी की अनुमति है। हालांकि, फोटोग्राफी करने वाले व्यक्ति के पास वैध पहचान पत्र और प्रवेश का पास होना अनिवार्य है। इसके साथ, एयरसाइड में घुसते समय उसे यात्रियों की तरह सभी सुरक्षा जांच से गुजरना होगा।

सुरक्षा होल्ड क्षेत्र हवाई अड्डे का वह हिस्सा होता है जहां यात्री सुरक्षा जांच पूरी करने के बाद अपनी उड़ान का इंतजार करते हैं। वहीं, टारमैक हवाई अड्डे का खुला और अत्यधिक सुरक्षित क्षेत्र होता है जहां विमान खड़े किए जाते हैं और चढ़ने-उतरने सहित सभी ग्राउंड संचालन किए जाते हैं।

हवाई अड्डे के सुरक्षा होल्ड क्षेत्र और टारमैक पर विमान यात्रियों को तस्वीरें लेने की अनुमति नहीं है।

सूत्रों के मुताबिक, डीजीसीए ने 28 अप्रैल के इस परिपत्र में साफ किया है कि ‘फोटोग्राफी से जुड़े रिकॉर्ड तीन वर्ष तक सुरक्षित रखे जाएंगे और मांगे जाने पर निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे।’

नागर विमानन मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार, देश में फिलहाल 163 हवाई अड्डों का परिचालन हो रहा है।

भाषा प्रेम

प्रेम अजय

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