केंद्र की गति सीमा पर अधिसूचना को रद्द करने के मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील

केंद्र की गति सीमा पर अधिसूचना को रद्द करने के मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील

केंद्र की गति सीमा पर अधिसूचना को रद्द करने के मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील
Modified Date: November 29, 2022 / 08:54 pm IST
Published Date: February 10, 2022 8:20 pm IST

नयी दिल्ली, 10 फरवरी (भाषा) केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नीतिन गडकरी ने बृहस्पतिवार को कहा कि सरकार ने राजमार्गों पर वाहनों की गति सीमा को 120 किमी प्रति घंटे तय करने वाली अधिसूचना को रद्द करने के मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील दायर की है।

गडकरी ने आगे कहा कि वह एक विधेयक को अंतिम रूप देना चाहते हैं जिसे विभिन्न श्रेणियों की सड़कों के लिए वाहनों की गति सीमा को संशोधित करने के लिए संसद में पेश किया जाएगा।

उन्होंने कहा, ‘‘मद्रास उच्च न्यायालय ने राजमार्ग पर चलने वाले वाहनों की गति सीमा कम कर दी है….हमने उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ शीर्ष न्यायालय में अपील दायर की है।’’

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गौरतलब है कि पिछले साल मद्रास उच्च न्यायालय ने राजमार्गों पर वाहनों के लिए गति सीमा के 120 किमी प्रति घंटे की केंद्र सरकार की अधिसूचना को रद्द कर दिया था।

मंत्री ने कहा, ‘‘सड़कों की विभिन्न श्रेणियों के लिए वाहनों की गति सीमा क्या होनी चाहिए, इस पर एकमत नहीं है।’’

उन्होंने जोर देकर कहा कि विभिन्न श्रेणियों की सड़कों के लिए वाहनों की गति सीमा में तालमेल बैठाने की जरूरत है। पिछले साल गडकरी ने कहा था कि वह एक्सप्रेसवे पर अधिकतम गति सीमा को 140 किमी प्रति घंटा तक बढ़ाने के पक्ष में हैं।

उन्होंने कहा था कि जहां राष्ट्रीय राजमार्गों पर चार लेन की सड़कों पर गति सीमा कम से कम 100 किमी प्रति घंटा होनी चाहिए, वहीं दो लेन की सड़कों और शहर की सड़कों के लिए 80 किमी प्रति घंटे और 75 किमी प्रति घंटे होनी चाहिए।

भाषा जतिन अजय

अजय


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