अपीलीय न्यायाधिकरण ने वीडियोकॉन समूह के लिए ट्विन स्टार की बोली के मंजूरी आदेश को खारिज किया

अपीलीय न्यायाधिकरण ने वीडियोकॉन समूह के लिए ट्विन स्टार की बोली के मंजूरी आदेश को खारिज किया

अपीलीय न्यायाधिकरण ने वीडियोकॉन समूह के लिए ट्विन स्टार की बोली के मंजूरी आदेश को खारिज किया
Modified Date: November 29, 2022 / 08:02 pm IST
Published Date: January 5, 2022 3:33 pm IST

नयी दिल्ली, पांच जनवरी (भाषा) राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने अनिल अग्रवाल की अगुवाई वाली ट्विन स्टार टेक्नोलॉजीज की वीडियोकॉन समूह के लिए बोली को अनुमति देने के आदेश को खारिज कर दिया है। राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) की मुंबई पीठ ने यह आदेश दिया था।

एनसीएलएटी की जरत कुमार जैन और अशोक कुमार मिश्रा की दो सदस्यीय पीठ ने अपने आदेश में कहा कि वीडियोकॉन समूह की कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) के दौरान दिवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया।

पीठ ने कहा, ‘‘तथ्यों और कानून की समीक्षा के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि आईबीसी की संहिता की धारा का अनुपालन नहीं हुआ। ऐसे में समाधान योजना को मंजूरी संहिता की धारा 31 के अनुकूल नहीं है। इसी के मद्देनजर ऋणदाताओं की समिति (सीओसी) तथा एनसीएलटी द्वारा समाधान योजना को मंजूरी को खारिज किया जाता है।’’

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अपीलीय न्यायाधिकरण ने इस मामले को सीओसी के पास वापस भेजने का आदेश दिया है।

भाषा अजय अजय रमण

रमण


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