निर्यात के लिए पशुधन की वृद्धि को बढ़ावा देने को कुछ दवाओं के उपयोग पर प्रतिबंध

निर्यात के लिए पशुधन की वृद्धि को बढ़ावा देने को कुछ दवाओं के उपयोग पर प्रतिबंध

निर्यात के लिए पशुधन की वृद्धि को बढ़ावा देने को कुछ दवाओं के उपयोग पर प्रतिबंध
Modified Date: July 17, 2025 / 07:53 pm IST
Published Date: July 17, 2025 7:53 pm IST

नयी दिल्ली, 17 जुलाई (भाषा) सरकार ने निर्यात के उद्देश्य से पॉल्ट्री फार्म, मवेशी, भैंस, भेड़, बकरी सहित पशुधन और मधुमक्खी पालन फार्म में वृद्धि या उपज बढ़ाने के लिए कुछ रोगाणुरोधी औषधीय उत्पादों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है।

वाणिज्य विभाग ने 15 जुलाई के अलग-अलग आदेशों में कहा कि उसने दूध और दुग्ध उत्पादों, शहद, पशु आवरण, और अंडे और अंडे के उत्पादों से संबंधित गुणवत्ता नियंत्रण आदेश में संशोधन किया है।

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एक आदेश में कहा गया, ‘‘…पॉल्ट्री पक्षियों के पालन में वृद्धि को बढ़ावा देने या उपज बढ़ाने के उद्देश्य से किसी भी रोगाणुरोधी औषधीय उत्पाद का उपयोग निषिद्ध होगा।’’

इसमें कहा गया है कि निर्दिष्ट रोगाणुरोधी या रोगाणुरोधी और रोगाणुरोधी औषधीय उत्पादों के समूह का उपयोग उन पॉल्ट्री फार्म में उपचार के लिए निषिद्ध होगा जहां से पक्षियों की खरीद की जाती है। साथ ही प्रतिष्ठानों में पॉल्ट्री मांस और उत्पादों के उत्पादन और प्रसंस्करण के किसी भी चरण में भी यह निषिद्ध होगा।

इन दवाओं में 18 एंटीबायोटिक्स, 18 एंटीवायरल और एक एंटीप्रोटोजोअल शामिल हैं।

भाषा राजेश राजेश अजय

अजय


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