ब्लू स्टार की साझेदार डब्ल्यूजेटी ने मध्यस्थता पंचाट का फैसला रद्द कराने को दुबई अदालत का रुख किया

ब्लू स्टार की साझेदार डब्ल्यूजेटी ने मध्यस्थता पंचाट का फैसला रद्द कराने को दुबई अदालत का रुख किया

ब्लू स्टार की साझेदार डब्ल्यूजेटी ने मध्यस्थता पंचाट का फैसला रद्द कराने को दुबई अदालत का रुख किया
Modified Date: September 15, 2026 / 07:18 pm IST
Published Date: September 15, 2026 7:18 pm IST

नयी दिल्ली, 15 सितंबर (भाषा) ब्लू स्टार लिमिटेड ने मंगलवार को कहा कि उसकी ओमान स्थित संयुक्त उद्यम साझेदार डब्ल्यू जे टावेल एंड कंपनी एलएलसी (डब्ल्यूजेटी) ने उसके खिलाफ आए मध्यस्थता पंचाट के फैसले को रद्द कराने के लिए दुबई की अपीलीय अदालत का रुख किया है।

मध्यस्थता पंचाट ने इस साल जुलाई में डब्ल्यूजेटी के 223.6 करोड़ रुपये के दावों को खारिज कर दिया था। ब्लू स्टार और डब्ल्यूजेटी ने अक्टूबर, 2015 में ब्लू स्टार ओमान इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंपनी के कामकाज के प्रबंधन के लिए शेयरधारक समझौता किया था।

ब्लू स्टार ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा, “डब्ल्यूजेटी ने उपलब्ध कानूनी उपायों के तहत फैसला रद्द कराने के लिए दुबई की अपीलीय अदालत का रुख किया है। निरस्त करने की कार्यवाही फैसले के गुण-दोष पर अपील या पुनर्विचार नहीं है और यह सीमित आधार तक ही होती है।”

एयर-कंडीशनर और रेफ्रिजरेशन प्रणाली बनाने वाली कंपनी ब्लू स्टार ने फैसला रद्द कराने के लिए डब्ल्यूजेटी द्वारा उठाए गए आधार को ‘निराधार’ बताते हुए कहा कि वह दुबई की अदालत के समक्ष उचित पक्ष रखेगी।

डब्ल्यूजेटी ने शुरुआत में 1,03,18,000 ओमानी रियाल (लगभग 223.60 करोड़ रुपये) का दावा किया था और उस पर सात प्रतिशत ब्याज भी मांगा था। बाद में दावे को बढ़ाकर 2,11,80,748 ओमानी रियाल (लगभग 461.74 करोड़ रुपये) कर दिया गया।

ब्लू स्टार ने 23 जुलाई को शेयर बाजारों को सूचना दी थी कि मध्यस्थ ने कंपनी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए डब्ल्यूजेटी के सभी दावों को खारिज कर दिया है। हालांकि, मध्यस्थ ने ब्याज और लागत के संबंध में फैसला बाद के आदेश के लिए सुरक्षित रखा था।

ब्लू स्टार ओमान इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंपनी में ब्लू स्टार की 51 प्रतिशत, डब्ल्यूजेटी की 48 प्रतिशत और शेष एक प्रतिशत हिस्सेदारी ओमानी नागरिक हुसैन जवाद मोहम्मद अली अब्दुल रसूल की है।

भाषा प्रेम

प्रेम अजय

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