Chhattisgarh CMHO Suspension Order: नप गए छत्तीसगढ़ के इस जिले के CMHO.. साय सरकार ने किया सीधे सस्पेंड, महिलाओं के साथ गलत हरकत का था आरोप.. देखें आदेश

पिछले महीने ही एनएचएम कर्मचारी संघ ने सीएमएचओ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम (NHM) कर्मचारी संघ ने स्वास्थ्य मंत्री के नाम बेमेतरा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा था और CMHO पर गंभीर आरोप लगाए थे। संघ ने उन्हें पद से हटाने और निष्पक्ष जांच की मांग की थी।

Chhattisgarh CMHO Suspension Order: नप गए छत्तीसगढ़ के इस जिले के CMHO.. साय सरकार ने किया सीधे सस्पेंड, महिलाओं के साथ गलत हरकत का था आरोप.. देखें आदेश

Chhattisgarh Bemetra District CMHO Suspension Order || Image- IBC24 News FILE

Modified Date: September 15, 2026 / 07:01 pm IST
Published Date: September 15, 2026 7:00 pm IST
HIGHLIGHTS
  • बेमेतरा CMHO डॉ. रोहेल्डर सस्पेंड
  • महिलाओं से अभद्रता का गंभीर आरोप
  • जगदलपुर में बनाया गया निलंबन मुख्यालय

Chhattisgarh CMHO Suspension Order: रायपुर: प्रदेश सरकार ने फिर से बड़ा एक्शन लिया है। महिलाओं से अभद्रता, गाली-गलौच और उन्हें गलत तरीके से छूने के आरोपों के बाद इसकी शिकायत शासन तक पहुंची थी। वही अब उन्हें निलंबित करने का आदेश जारी कर दिया गया है। निलंबित होने वाले बेमेतरा के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का नाम डॉ अमृतलाल रोहलेडर है। उन्हें निलंबन काल के लिए संभागीय संयुक्त संचालन स्वास्थ्य सेवाएं जगदलपुर अटैच कर दिया गया है।

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क्या लिखा है शासन के निलंबन आदेश में?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मुख्यालय से जारी आदेश में उल्लेख है कि, “डॉ. अमृतलाल रोहेल्डर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला बेमेतरा के विरुद्ध सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ अभद्र एवं आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करने, महिला सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के प्रति अशोभनीय एवं अमर्यादित टिप्पणी करने तथा अनुचित स्पर्श किए जाने संबंधी गंभीर आरोप लगाए गए हैं।”

“उक्त शिकायत की जांच के दौरान संबंधित सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों एवं अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के कथन दर्ज किए गए। जांच प्रतिवेदन के आधार पर डॉ. अमृतलाल रोहेल्डर द्वारा अनुचित भाषा का प्रयोग एवं अनुचित स्पर्श किए जाने संबंधी आरोप प्रथम दृष्टया पुष्ट होना पाया गया है। जांच अधिकारी द्वारा उनके विरुद्ध विधिवत अनुशासनात्मक कार्यवाही किए जाने की अनुशंसा की गई है। डॉ. अमृतलाल रोहेल्डर द्वारा महत्वपूर्ण शासकीय पद पर रहते हुए किया गया उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 का उल्लंघन है तथा गंभीर कदाचरण की श्रेणी का परिलक्षित होता है। प्रकरण में उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही विचाराधीन है।”

Chhattisgarh CMHO Suspension Order: “अतः राज्य शासन, एतद्द्वारा, डॉ. अमृतलाल रोहेल्डर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला बेमेतरा को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9(1)(क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित करता है।”

स्वास्थ्यकर्मियों ने खोला था मोर्चा

“निलंबन अवधि में डॉ. अमृतलाल रोहेल्डर का मुख्यालय कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं, जगदलपुर संभाग-बस्तर निर्धारित किया जाता है। वे सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। निलंबन अवधि में डॉ. अमृतलाल रोहेल्डर को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।”

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गौरतलब है कि, पिछले महीने ही एनएचएम कर्मचारी संघ ने सीएमएचओ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम (NHM) कर्मचारी संघ ने स्वास्थ्य मंत्री के नाम बेमेतरा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा था और CMHO पर गंभीर आरोप लगाए थे। संघ ने उन्हें पद से हटाने और निष्पक्ष जांच की मांग की थी।

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लेखक के बारे में

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