सीसीपीए ने रैपिडो पर लगाया 10 लाख रुपये का जुर्माना
सीसीपीए ने रैपिडो पर लगाया 10 लाख रुपये का जुर्माना
नयी दिल्ली, 15 सितंबर (भाषा) उपभोक्ता मामलों के नियामक निकाय केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने अनुचित व्यापार व्यवहार और भ्रामक विज्ञापनों के लिए कैब तथा बाइक सेवा मंच रैपिडो पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
मंगलवार को जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार सीसीपीए ने ‘‘रैपिडो का संचालन करने वाली कंपनी रोपेन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर भ्रामक विज्ञापनों, अनुचित व्यापार व्यवहार और अनुचित अनुबंध के मामले में 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है, जिसमें यात्रा की पुष्टि होने से पहले यात्रियों को अधिक भुगतान करने के लिए प्रेरित किया जाता था।’’
सीसीपीए का नेतृत्व मुख्य आयुक्त निधि खरे और आयुक्त अनुपम मिश्र कर रहे हैं।
भाषा पाण्डेय अजय
अजय

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