सीसीआई ने व्हाट्सएप मामले में स्पष्टीकरण के लिए एनसीएलएटी का रुख किया

सीसीआई ने व्हाट्सएप मामले में स्पष्टीकरण के लिए एनसीएलएटी का रुख किया

सीसीआई ने व्हाट्सएप मामले में स्पष्टीकरण के लिए एनसीएलएटी का रुख किया
Modified Date: November 19, 2025 / 09:45 pm IST
Published Date: November 19, 2025 9:45 pm IST

नयी दिल्ली, 19 नवंबर (भाषा) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने व्हाट्सएप मामले में एनसीएलएटी के हालिया फैसले पर स्पष्टता के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण का रुख किया है।

प्रतिस्पर्धा नियामक ने राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) से पूछा कि क्या आदेश का तात्पर्य यह है कि उन मामलों में उपयोगकर्ता की सहमति जरूरी है, जहां डेटा का इस्तेमाल विज्ञापन या गैर-विज्ञापन उद्देश्यों के लिए किया जाता है।

इस महीने की शुरुआत में अपीलीय न्यायाधिकरण ने निष्पक्ष व्यापार नियामक के आदेश के एक हिस्से को रद्द करते हुए व्हाट्सएप को आंशिक राहत दी थी। सीसीआई ने व्हाट्सएप को मेटा प्लेटफॉर्म्स के साथ विज्ञापन उद्देश्यों के लिए डेटा साझा करने से पांच साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया था। हालांकि, सोशल मीडिया मंच पर 213 करोड़ रुपये का जुर्माना बरकरार रखा गया।

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यह मामला मंगलवार को एनसीएलएटी की दो सदस्यीय पीठ के समक्ष आया, जिसने चार नवंबर, 2025 को आदेश पारित किया था।

एनसीएलएटी ने कहा कि सीसीआई की स्पष्टीकरण मांगने वाली याचिका पर 25 नवंबर सुनवाई होगी।

भाषा पाण्डेय अजय

अजय


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