अब कंपनियों के वैश्विक कारोबार के आधार पर जुर्माना लगा सकेगा प्रतिस्पर्धा आयोग |

अब कंपनियों के वैश्विक कारोबार के आधार पर जुर्माना लगा सकेगा प्रतिस्पर्धा आयोग

अब कंपनियों के वैश्विक कारोबार के आधार पर जुर्माना लगा सकेगा प्रतिस्पर्धा आयोग

:   Modified Date:  March 6, 2024 / 06:14 PM IST, Published Date : March 6, 2024/6:14 pm IST

नयी दिल्ली, छह मार्च (भाषा) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) अब प्रतिस्पर्धा नियमों के उल्लंघन के मामले में कंपनियों पर उनके वैश्विक कारोबार के आधार पर जुर्माना लगा सकता है। सरकार ने इस बारे में संशोधित प्रतिस्पर्धा मानदंडों को अधिसूचित कर दिया है।

अबतक, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग कंपनी के उस कारोबार खंड के कारोबार के आधार पर जुर्माना लगाता था जिसमें यह उल्लंघन हुआ है।

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने छह मार्च से संशोधित प्रतिस्पर्धा अधिनियम के तहत प्रावधानों को अधिसूचित किया है।

जेएसए एडवोकेट्स एंड सॉलिसिटर्स में कॉम्पिटिशन लावा के भागीदार और प्रमुख वैभव चौकसे ने कहा कि यह संशोधन सीसीआई को सभी उत्पादों और सेवाओं से प्राप्त कंपनी के वैश्विक कारोबार पर जुर्माना लगाने का अधिकार देता है।

इस संशोधन का बहु-उत्पाद कंपनियों और वैश्विक परिचालन वाली कंपनियों पर बड़ा प्रभाव पड़ने की आशंका है। इससे घरेलू कंपनियों और वैश्विक परिचालन वाली कंपनियों और बहु-उत्पाद कंपनियों और एकल उत्पाद कंपनियों के लिए अनुचित और भेदभावपूर्ण नतीजे आ सकते हैं।

भाषा अजय अजय रमण

रमण

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)