प्रतिस्पर्धा आयोग ने बोली हेराफेरी के मामले में दो संस्थाओ पर लगाया जुर्माना

प्रतिस्पर्धा आयोग ने बोली हेराफेरी के मामले में दो संस्थाओ पर लगाया जुर्माना

प्रतिस्पर्धा आयोग ने बोली हेराफेरी के मामले में दो संस्थाओ पर लगाया जुर्माना
Modified Date: August 21, 2026 / 10:06 pm IST
Published Date: August 21, 2026 10:06 pm IST

नयी दिल्ली, 21 अगस्त (भाषा) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने टायर खरीद के लिए हिमाचल प्रदेश की निविदा प्रक्रिया के दौरान बोली में हेराफेरी करने के मामले में दो इकाइयों पर जुर्माना लगाया है।

आधिकारिक बयान में कहा गया कि रेखा एजेंसीज पर 1,29,901 रुपये और एसएस मार्केटिंग पर 2,13,274 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

यह जुर्माना टायर खरीद के दौरान हिमाचल प्रदेश निविदा 2013 के तहत प्रतिस्पर्धा-रोधी गतिविधियों में शामिल होने पर लगाया गया।

बयान में कहा गया, ‘‘निविदा जमा करने से पहले कीमत संबंधी बोलियों से जुड़ी व्यावसायिक रूप से संवेदनशील जानकारी वाले ईमेल के आदान-प्रदान के आधार पर पाया गया कि रेखा एजेंसीज और एसएस मार्केटिंग ने साठगांठ की। यह हिमाचल प्रदेश निविदा 2013 में बोली में हेराफेरी था और प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा 3(3)(डी) के साथ धारा 3(1) का उल्लंघन था।’’

अधिनियम की धारा 3 प्रतिस्पर्धा-विरोधी समझौतों से संबंधित है।

नियामक ने यह भी कहा कि रेखा एजेंसीज के एक अधिकारी पर भी जुर्माना लगाया गया है। यह आदेश 2019 में दर्ज एक संदर्भ मामले के आधार पर दिया गया है।

भाषा यासिर रमण

रमण

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