उपभोक्ता आयोग का बीमा कंपनी को रसायन फर्म को 7.29 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश

उपभोक्ता आयोग का बीमा कंपनी को रसायन फर्म को 7.29 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश

उपभोक्ता आयोग का बीमा कंपनी को रसायन फर्म को 7.29 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश
Modified Date: April 12, 2023 / 03:01 pm IST
Published Date: April 12, 2023 3:01 pm IST

ठाणे, 12 अप्रैल (भाषा) ठाणे के अतिरिक्त जिला उपभोक्ता निवारण आयोग ने एक रसायन कारखाने में आग लगने पर बीमा कंपनी को उसे मुआवजे के रूप में 7.29 करोड़ रुपये देने का निर्देश दिया है। कारखाने के नवी मुंबई स्थित संयंत्र में 2015 में आग लग गई थी।

आयोग के अध्यक्ष रविंद्र पी नागरे ने 21 मार्च को दिए अपने आदेश में प्रतिवादी फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को लापरवाही, सेवा में कमी और व्यापार में अनुचित व्यवहार का दोषी ठहराया।

आदेश की प्रति बुधवार को उपलब्ध कराई गई।

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उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी को दावाकर्ता सांगदीप एसिड केम प्राइवेट लिमिटेड को 29 अक्टूबर, 2017 से राशि मिलने तक नौ प्रतिशत सालाना के ब्याज के साथ भुगतान करने का निर्देश दिया है।

फोरम ने बीमा कंपनी को मानसिक प्रताड़ना के हर्जाने के तौर पर 25 लाख रुपये और एक लाख रुपये कानूनी खर्च के लिए भुगतान करने का निर्देश दिया।

अदालत ने कहा कि 45 दिन के अंदर भुगतान नहीं करने पर ब्याज दर 12 प्रतिशत वार्षिक हो जाएगी।

भाषा अनुराग अजय

अजय


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