निजी इस्तेमाल के लिये ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर पर आईजीएसटी को असंवैधानिक करार दिया अदालत ने

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निजी इस्तेमाल के लिये ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर पर आईजीएसटी को असंवैधानिक करार दिया अदालत ने

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  • Publish Date - May 21, 2021 / 11:59 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:31 PM IST

नयी दिल्ली, 21 मई (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिये लोगों द्वारा आयातित ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर पर केंद्र की तरफ से लगाये गये एकीकृत माल एवं सेवा कर (आईजीएसटी) को असंवैधानिक करार दिया।

न्यायाधीश राजीव शकधर और न्यायाधीश तलवंत सिंह ने इस संदर्भ में वित्त मंत्रालय की एक मई को जारी अधिसूचना रद्द कर दिया।

अधिसूचना में कहा गया था कि व्यक्तिगत उपयोग के लिये आयातित ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर पर 12 प्रतिशत आईजीएसटी लगेगा, फिर चाहे वह उपहार के रूप में या अन्य किसी तरीके आया हो।

अदालत ने साथ में यह भी निर्देश दिया कि ऐसे लोगों को लिखित में देना होगा कि उन्होंने ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर का आयात व्यक्तिगत उपयोग के लिये किया है न कि वाणिज्यिक इस्तेमाल के उद्देश्य से।

अदालत ने उपहारस्वरूप व्यक्तिगत उपयोग के लिये बाहर से भेजे गये (आयातित) ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर पर आईजीएसटी लगाये जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्णय दिया।

भाषा रमण मनोहर

मनोहर