नई दिल्ली। सहकारी बैंकों के ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है। संसद में बिल पास होने के बाद आज से खाताधारकों को 5 लाख रुपए तक का जमा बीमार कवर मिलेगा। बता दें कि अभी 16 सहकारी बैंकों के ग्राहकों को इसका लाभ मिलेगा।
जानकारी के अनुसार जमा बीमा एवं ऋण गारंटी निगम ने इसके लिए पहले 21 बैंकों की एक सूची बनाई थी। लेकिन पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक समेत पांच अन्य सहकारी बैंकों को समाधान प्रक्रिया से गुजरने के कारण इस सूची से बाहर कर दिया गया।
बता दें कि मा बीमा एवं ऋण गारंटी निगम कानून संसद में एक सितंबर 2021 से लागू हुआ है। जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आरबीआई द्वारा बैंकों पर निषेध लगाने के 90 दिनों के भीतर खाताधारकों को पांच लाख रुपये मिलें।
DICGC की तरफ से जारी एक नोटिस के अनुसार इन बैंकों के जिन जमाकर्ताओं ने अभी तक अपने दावे जमा नहीं किए हैं, वे अपने संबंधित बैंकों से संपर्क कर सकते हैं। जमा बीमा का लाभ लेने के लिए ग्राहकों को अपने सभी बैंकों के दस्तावेज और आधार कार्ड जमा करना होगा। इसके बाद दस्तोवेजों की जांच होने के बाद ही कानून का लाभ मिलेगा।
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