डीएएमईपीएल मामला: डीएमआरसी ने अदालत से कहा, मध्यस्थता फैसले का आधा भार उठाने पर केंद्र करेगा विचार

डीएएमईपीएल मामला: डीएमआरसी ने अदालत से कहा, मध्यस्थता फैसले का आधा भार उठाने पर केंद्र करेगा विचार

डीएएमईपीएल मामला: डीएमआरसी ने अदालत से कहा, मध्यस्थता फैसले का आधा भार उठाने पर केंद्र करेगा विचार
Modified Date: November 29, 2022 / 08:22 pm IST
Published Date: November 17, 2022 7:21 pm IST

नयी दिल्ली, 17 नवंबर (भाषा) एक मध्यस्थता फैसले के तहत डीएमआरसी द्वारा दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड (डीएएमईपीएल) को देय राशि का आधा हिस्सा वहन करने पर केंद्र सरकार विचार करेगी।

दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) ने बृहस्पतिवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को यह जानकारी दी।

डीएमआरसी ने कहा कि उसने इस संबंध में केंद्र से अनुरोध किया है और रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर के स्वामित्व वाली डीएएमईपीएल के पक्ष में पारित मध्यस्थता आदेश के संबंध में निर्णय लेने के लिए सरकार इस मामले की पूरी जांच करेगी।

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डीएमआरसी ने अदालत को यह भी बताया कि दिल्ली सरकार ने भी निगम से इस संबंध में पूरी जानकारी मांगी है, ताकि एक अंशधारक होने के नाते वह बाकी 50 प्रतिशत भार वहन करने के अनुरोध पर विचार कर सके।

डीएएमईपीएल का कहना है कि डीएमआरसी ने उसे 14 मार्च को केवल 166.44 करोड़ रुपये का भुगतान किया है और उसने अपनी याचिका में डीएमआरसी के बैंक खातों और सावधि जमा को कुर्क करके 4,427.41 करोड़ रुपये के भुगतान का निर्देश देने की अपील की है।

न्यायमूर्ति वी कामेश्वर राव शुक्रवार को मामले की सुनवाई करेंगे।

डीएमआरसी द्वारा दायर हलफनामे में कहा गया कि उच्च न्यायालय के सामने लंबित मामले पर चर्चा के लिए 10 नवंबर को केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी। इसमें दिल्ली के मुख्य सचिव, डीएमआरसी के प्रबंध निदेशक और प्रमुख बैंकों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

बैठक में इस संबंध में जल्द से जल्द फैसला करने की सहमति बनी।

भाषा पाण्डेय अजय

अजय


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