जेपी पावर, जेपी फर्टिलाइजर्स के ईओआई पर रोक लगाने के बारे में तुरंत फैसला करने का निर्देश

जेपी पावर, जेपी फर्टिलाइजर्स के ईओआई पर रोक लगाने के बारे में तुरंत फैसला करने का निर्देश

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  • Publish Date - May 25, 2025 / 02:47 PM IST,
    Updated On - May 25, 2025 / 02:47 PM IST

नयी दिल्ली, 25 मई (भाषा) दिवाला अपीलीय न्यायाधिकरण ने राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) को निर्देश दिया है कि वह जयप्रकाश पावर वेंचर और जेपी फर्टिलाइजर्स एंड इंडस्ट्री में जयप्रकाश एसोसिएट्स समूह के दो निवेश के संबंध में रुचि पत्र (ईओआई) आमंत्रित करने की प्रक्रिया पर रोक लगाने के बारे में तुरंत फैसला करे।

एनसीएलटी की इलाहाबाद पीठ ने 29 अप्रैल, 2025 को एक आदेश में कर्ज में डूबी जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (जेएएल) के समाधान पेशेवर द्वारा ईओआई आमंत्रित करने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी।

जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड इस समय कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) के तहत है।

इस आदेश को राष्ट्रीय संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी लिमिटेड (एनएआरसीएल) ने तुरंत राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) के समक्ष चुनौती दी।

जेएएल को बैंकों द्वारा दिए गए 85 प्रतिशत ऋण की वसूली का अधिकार एनएआरसीएल को सौंपा जा चुका है।

एनसीएलएटी के चेयरमैन न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अगुवाई वाली तीन सदस्यीय पीठ ने पाया कि मामला पहले ही 26 मई, 2025 को इलाहाबाद पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए निर्धारित है।

इसलिए एनसीएलएटी ने एनसीएलटी की इलाहाबाद पीठ को निर्देश दिया कि वह ऋणदाताओं के निकाय सीओसी (लेनदारों की समिति) और आरपी (समाधान पेशेवर) द्वारा दायर जवाब पर विचार करे।

भाषा पाण्डेय अजय

अजय