क्या आप भी पत्नी के बैंक एकाउंट में डालते हैं पैसे? तो हो जाइए सावधान | Do you also put money in your wife's bank account? So be careful

क्या आप भी पत्नी के बैंक एकाउंट में डालते हैं पैसे? तो हो जाइए सावधान

क्या आप भी पत्नी के बैंक एकाउंट में डालते हैं पैसे? तो हो जाइए सावधान

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:56 PM IST, Published Date : December 26, 2020/7:45 am IST

नई दिल्ली। कोरोना काल ने लोग पैसे के लेनदेन के लिए भी ऑनलाइन को ज्यादा महत्व देने लगे हैं, ऐसे में अगर आप हर महीने पत्‍नी के बैंक अकाउंट में घर खर्च के लिए पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं तो सवाल उठता है कि क्‍या पत्‍नी को इनकम टैक्‍स नोटिस आएगा? टैक्स एक्सपर्टस ऐसा मानते हैं कि हर महीने घर खर्च के लिए पत्‍नी के अकाउंट में पैसे जमा करने पर पत्नी की इनकम टैक्स की जिम्मेदारी नहीं बनती है। ये दोनों ही तरह की रकम पति की इनकम के तौर पर ही मानी जाएंगी।

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अगर सरल भाषा में कहें तो इस रकम के लिए पत्‍नी को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कोई नोटिस नहीं आएगा लेकिन अगर पत्‍नी इस पैसे को बार-बार कहीं निवेश करती है और उसे इससे इनकम होती है तो होने वाली आमदनी पर टैक्‍स की देनदारी बनेगी। इनकम टैक्‍स कानून के अनुसार, अगर आप अपनी इनकम से अलग अपनी पत्‍नी को गिफ्ट के तौर पर पैसे देते हैं तो यह कानूनी रूप से गलत नहीं है, हालांकि, इस पर आपको किसी तरह का टैक्स छूट का लाभ भी नहीं मिलेगा। कानून के अनुसार, ये आपकी ही कमाई मानी जाएगी और उस पर टैक्‍स देनदारी भी आपकी ही बनेगी ये सभी स्पाउस रिलेटिव्स की कैटगरी में कवर होते हैं।

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ऐसे में अगर पत्‍नी अपने खाते में हर महीने जमा होने वाले अमाउंट को एसआईपी यानी म्यूचुअल फंड के जरिए कहीं निवेश कर रही हैं, तो उन्हें इस पैसे पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है और न ही उन्हें कोई टैक्स देना होगा, हालांकि इस पैसे के निवेश से होने वाली कमाई को अगर दोबारा निवेश करके कमाई की जाएगी तो पत्‍नी को इनकम टैक्स का भुगतान करना होगा ।