ईडी ने मिंत्रा, निदेशकों के खिलाफ 1,654 करोड़ रुपये का फेमा उल्लंघन का मामला दर्ज किया

ईडी ने मिंत्रा, निदेशकों के खिलाफ 1,654 करोड़ रुपये का फेमा उल्लंघन का मामला दर्ज किया

ईडी ने मिंत्रा, निदेशकों के खिलाफ 1,654 करोड़ रुपये का फेमा उल्लंघन का मामला दर्ज किया
Modified Date: July 23, 2025 / 02:23 pm IST
Published Date: July 23, 2025 2:23 pm IST

नयी दिल्ली, 23 जुलाई (भाषा) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट समर्थित ‘फैशन एवं लाइफस्टाइल’ मंच मिंत्रा, संबंधित कंपनियों और निदेशकों के खिलाफ 1,654 करोड़ रुपये से अधिक के एफडीआई ‘उल्लंघन’ में फेमा के तहत मामला दर्ज किया है। वित्तीय अपराध जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को यह जानकारी दी।

ईडी ने बताया कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) की धारा 16(3) के तहत शिकायत दर्ज की गई है। एजेंसी को ‘विश्वसनीय जानकारी’ मिली थी कि ‘मिंत्रा’ ब्रांड नाम वाली मिंत्रा डिजायंस प्राइवेट लिमिटेड और इसकी संबंधित कंपनियां ‘थोक कैश एंड कैरी’ की आड़ में बहु-ब्रांड खुदरा कारोबार कर रही हैं।

प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि यह मौजूदा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) दिशानिर्देशों का कथित उल्लंघन है।

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बेंगलुरु मुख्यालय वाली मिंत्रा, उससे जुड़ी कंपनियों और उसके निदेशकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

भाषा अनुराग अजय

अजय


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