EDLI Scheme 2024

EDLI Scheme 2024: नौकरीपेशा लोगों को मुफ्त में मिलता है 7 लाख का इंश्योरेंस, जानें कैसे उठाएं फायदा…

EDLI Scheme 2024: नौकरीपेशा लोगों को मुफ्त में मिलता है 7 लाख का इंश्योरेंस, जानें कैसे उठाएं फायदा...

Edited By :   Modified Date:  May 19, 2024 / 03:33 PM IST, Published Date : May 19, 2024/3:33 pm IST

EDLI Scheme 2024: नई दिल्ली। नौकरीपेशा लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। जहां नौकरीपेशा लोगों को सरकार उन्हें 7 लाख रुपए का इंश्योरेंस दे रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पीएफ खाता धारक के अकाउंट में सैलरी और डीए का 12 फीसदी अमाउंट जमा होता है। तो वहीं इतना ही अमाउंट कंपनी की ओर से खाते में जमा किया जाता है। बहुत से पीएफ खाता धारकों को इस बात की जानकारी नहीं होती कि उनका 7 लाख तक का इंश्योरेंस भी होता है, जो EPFO की ओर से किया जाता है।

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जानें नौकरीपेशा कर्मचारी कैसे उठाएं फायदा

बता दें कि केंद्र सरकार के तरफ से सरकारी कर्मचारियों को कई सारी सुविधाएं दी जाती हैं, लेकिन काफी कम लोगों को पता है कि अगर आप एक प्राइवेट जॉब होल्डर हैं तब भी आप इस सरकारी फ्री स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। दरअसल, केंद्र सरकार ने EDLI Scheme यानी एम्प्लॉई डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम, 1976 के तहत 7 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करती है। अब सवाल ये है कि क्या सभी तरह के प्राइवेट कर्मचारियों को ये कवर सरकार द्वारा दिया जाता है या सिर्फ कुछ खास नौकरीपेशा कर्मचारी इसका फायदा उठाते हैं।

जानें किन लोगों को होता है फायदा

सरकार के तरफ से दी जाने वाली 7 लाख की फ्री इंश्योरेंस कवर की सुविधा परमानेंट कर्मचारियों को मिलता है। यानी अगर आप कॉन्ट्र्रैक्ट पर काम करते हैं, तो आप इस स्कीम का फायदा नहीं उठा सकते हैं। यहां तक की फ्रीलांसर्स को भी इस स्कीम का फायदा नहीं मिलता है। बता दें कि ईपीएफओ (EPFO) की तरफ से सब्सक्राइबर्स को जीवन बीमा की सुविधा दी जाती है। EPFO के सभी सब्सक्राइबर EDLI स्कीम 1976 के तहत कवर होते हैं।

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जानेंं क्या कहता है नियम?

EDLI Scheme 2024: EDLI स्कीम के तहत नौकरीपेशा लोग (कंपनी के इंप्लाई) अपने परिवार में किसी को नॉमिनी बनाते हैं। इंप्लाई की बीमारी, दुर्घटना या अचानक किसी वजह से मृत्यु होने पर नॉमिनी की ओर से बीमा राशि क्लेम की जा सकती है। नियमों में हुए बदलावों के तहत अब यह इंश्योरेंस कवर वैसे एंप्लॉय के पीड़ित परिवार को भी मिलता है, जिसने मृत्यु से ठीक पहले एक साल के अंदर एक से अधिक प्रतिष्ठानों में नौकरी की हो।

इस स्कीम के तहत एकमुश्त भुगतान होता है। खास बता यह है कि EDLI स्कीम के तरह एंप्लॉय को कोई रकम या कोई प्रीमियम नहीं देना होता है। अगर स्कीम के तहत एंप्लॉय ने किसी को नॉमिनी नहीं बनाया है तो मृतक के जीवनसाथी यानी पति या पत्नी, कुंवारी बेटियां या नाबालिग संतान कवरेज पाने के हकदार होंगे।

 

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