ईपीएफओ निकालने के लिए अब भरना होगा फार्म
ईपीएफओ निकालने के लिए अब भरना होगा फार्म
नई दिल्ली: रिटायरमेंट से जुड़े कर्मचारियों के फंड की रखरखाव करने वाली संस्ता ईपीएफओ यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने हाल ही में अपने कुछ नियमों में बदलाव किया है. यह बदलाव 10 लाख रुपये या इससे अधिक के पीएफ खाताधारकों से संबंधित है. बदले गए नियम के अनुसार ईपीएफओ का कहना है कि ज्यादा रकम निकालने के लिए एक फॉर्म भरना होगा. यह नियम 13 अप्रैल से लागू किया गया है. इससे पहले संगठन ने भविष्य निधि से 10 लाख रुपये से अधिक की निकासी को ऑनलाइन दावा करना अनिवार्य कर दिया था.
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गौरतलब है कि खाताधारकों को पीएफ (PF) अंशधारकों के लिए ईपीएफओ (EPFO) द्वारा समय समय पर जारी किए जाने वाले निर्देश और नियमों में बदलावों से अवगत रहना बहुत जरूरी होता है. इससे समय पड़ने पर दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता. बता दें कि फरवरी के आखिरी सप्ताह में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने भविष्य निधि से 10 लाख रुपये से अधिक की निकासी को ऑनलाइन दावा करना अनिवार्य कर दिया था.
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इसके अलावा ईपीएफओ ने कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) 1995 से पांच लाख रुपये से अधिक की निकासी के लिए भी ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य कर दिया था. पेंशन योजना के तहत, पेंशन की आंशिक राशि की निकासी का प्रावधान है. इसे पेंशन के पैसे का रूपान्तरण कहा जाता है. फिलहाल ईपीएफओ अंशधारकों को ऑनलाइन के साथ मैनुअल तरीके से भी दावा दाखिल करने की अनुमति है.
web team IBC24

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